सारंगढ़-बिलाईगढ़। भारत सरकार द्वारा किसानों के डिजिटल किसान आईडी कार्ड बनाने हेतु एग्रीस्टेक के अंतर्गत पंजियन अनिवार्य किया। भविष्य में समस्त कृषि योजनाओं एवं पी.एम. किसान का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान आईडी आवश्यक होगी। अब संयुक्त खाता धारक सभी कृषकों का अलग-अलग फार्मर (डिजिटल किसान) आईडी बनाना आवश्यक है। यदि भूमि रिकॉर्ड में एक से अधिक व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, तो प्रत्येक खाताधारक को अपना स्वतंत्र किसान आईडी बनवाना होगा। डिजिटल किसान आईडी कार्ड के माध्यम से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, विभिन्न कृषि अनुदान, सेवा सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय एवं कृषि ऋण जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। किसान अपना डिजिटल किसान आईडी कार्ड बनवाने के लिए बी-1, आधार कार्ड तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र अथवा सहकारी समितियों में संपर्क कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े कृषक जिनका किसान आईडी कार्ड नहीं बना है उन्हें आगामी किस्तों में लाभ प्राप्त नहीं होगा।
कलेक्टर की अपील
कलेक्टर डॉ. संजय कनौजे द्वारा जिले के किसानों क़ो अपील किया है कि वे यथाशीघ्र अपना डिजिटल किसान आईडी कार्ड बनवाएं और डिजिटल कृषि व्यवस्था से जुड़ें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करें।
फॉर्मर आईडी से सभी कृषि योजनाओं में सरल पंजीकरण, सब्सिडी एवं सहायता सीधे किसान तक पहुँचता है। फर्जी या डुप्लीकेट लाभार्थी की पहचान कर उसको लाभ नहीं दिया जाता है। यह डिजिटल व सुरक्षित है। साथ ही किसान की पहचान है। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, ऋण, अनुदान आदि में सुविधाजनक है। पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार लिंक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।
एग्रीस्टेक किसान पहचान पत्र पंजीकरण का फ्लो चार्ट
किसान स्वयं या लोक सेवा केंद्र (सीएससी), सहकारी समिति के सहयोग से आधार नंबर दर्ज, आधार ओटीपी सत्यापन, ओटीपी सही नहीं, पुन: ओटीपी दर्ज करें, किसान की व्यक्तिगत जानकारी (नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि), भूमि विवरण दर्ज (खसरा/ खतौनी, रकबा, ग्राम), राजस्व रिकॉर्ड से मिलान, मिलान नहीं, सुधार, सत्यापन, मोबाइल नंबर सत्यापन, बैंक खाता विवरण (वैकल्पिक / योजना अनुसार), घोषणा स्वीकार आवेदन जमा (सबमिट), फॉर्मर आईडी जनरेट, किसान को फॉर्मर आईडी, क्यूआर कोड प्राप्त होता है।



