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NavinKadam > रायगढ़ > आरपीएफ पोस्ट में लगा मजिस्ट्रेट कोर्ट
रायगढ़

आरपीएफ पोस्ट में लगा मजिस्ट्रेट कोर्ट

194 मामले में हुआ जुर्माने की कार्रवाई

lochan Gupta
Last updated: March 6, 2024 12:35 am
By lochan Gupta March 6, 2024
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3 Min Read

रायगढ़। यात्री ट्रेनों में फेरी करने व महिला बोगी में सफर करने सहित अन्य मामले को लेकर आरपीएफ द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिससे विगत फरवरी माह में 194 लोगों पर कार्रवाई हुई थी, जिसके निपटारे के लिए मंगलवार को आरपीएफ पोस्ट में विशेष कोर्ट का आयोजन किया गया, जहां रेलवे मजिस्ट्रट ने अलग-अलग धाराओं के तहत जुर्माना से दंडित किया है। उल्लेखनीय है कि यात्री ट्रेनों में अवैध फेरी व चेन पुलिंग, सहित लोगों को परेशान करने के मामले सहित अन्य रेलवे नियमों को अवहेलना करने वालों के खिलाफ आरपीएफ द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पकडे जाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं विगत माहभर में करीब 194 लोगों पर कार्रवाई हुई थी, जिसके निपटारे के लिए मंगलवार को आरपीएफ पोस्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट लगाया गया। जहां रेलवे मजिस्ट्रेट पवन कुमार अग्रवाल ने 194 मामले में अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज हुए मामले का निराकरण किया। इस दौरान इन मामलों से जुड़े सभी लोगों को सुबह से ही आरपीएफ पोस्ट बुलाया गया था। जिसमें सबसे ज्यादा केस अवैध फेरी का था, इसके बाद किन्नरों द्वारा यात्रियों को परेशान करना, व चेन पुलिंग के केस दर्ज किया गया था, जिससे मजिस्ट्रेट पवन अग्रवाल ने जुर्माना लगाकर दंडित किया है।
वहीं आरपीएफ पोस्ट प्रभारी राजेश वर्मा ने बताया कि रेलवे अधिनियम के अलग-अलग धाराओं के तहत जिन लोगों पर कार्रवाई की गई थी, उनको विशेष रूप से समझाईश भी दी गई है, ताकि आने वाले समय में फिर से इस तरह की गलती न करें। क्योंकि ट्रेनों में फेरी व भीख मांगना अपराध के श्रेणी में आता है। जिससे लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है।
अलग-अलग धाराओं में हुई कार्रवाई
गौरतलब हो कि ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों को सुगम यात्रा बनाने के लिए आरपीएफ द्वारा हमेशा अभियान चलाकर जांच किया जाता है। जिसमें मंगलवार को 194 केस का निपटारा हुआ, इस दौरान ट्रेन अवैध रूप से फेरी करने वाले 160 हांकरों पर धारा 144 के तहत मामला दर्ज हुआ था। जिसे जुर्माने से दंडि़त किय गया है। वहीं 20 किन्नरों पर धारा 144बी के तहत मामला दर्ज हुआ, तथा महिनेभर में 14 लोगों ने चेनपुलिंग कर ट्रेन के परिचालन को बाधित किया था, जिससे इनके ऊपर धारा 141 के तहत मामला बना था। इस सभी मामले में रेलवे मजिस्ट्रेट पवन कुमार अग्रवाल ने एक लाख एक हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाकर दंडित किया है।

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