रायगढ़। महंगी साड़ी खरीदने के बाद पहली धुलाई में ही उसका रंग निकलने पर खरीददार ने दुकान संचालक से शिकायत की तो उसने केमिकल वॉश कर वापस करने की बात कही थी, लेकिन केमिकल वॉश में भी वास्तविक रंग नहीं आने पर क्रेता ने साड़ी वापस लेने को कहा तो दुकानदार ने वापस लेने से इनकार करते हुए उसके साथ दुव्र्यवहार भी किया। इस बात से क्षुब्ध होकर उसने दुकान संचालक के विरूद्ध उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर राशि वापस दिलाने की गुहार लगाई थी। इस पर उभयपक्ष की सुनवाई के बाद फोरम ने दुल्हन साड़ी सेंटर के संचालक को दो साड़ी की कीमत 7 हजार 870 रूपए सहित मानसिक क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में 7 हजार रूपए देने का आदेश दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय दरोगा पारा निवासी देवेन्द्र कुमार पाण्डेय पिता स्व. गोपीनाथ पाण्डेय ने 13 अक्टूबर 2024 को दुल्हन साड़ी सेन्टर से 5 नग साड़ी 13 हजार 920 रूपए नगद भुगतान कर खरीदा था। खरीदी के समय दुकान संचालक ने बिल देते हुए साडियों की गुणवत्ता, रंग, प्रिंट इत्यादि को लेकर आश्वस्त किया और साडियां उच्च कोटि का होना बताया था। वहीं कुछ दिन बाद खरीदी गई 5 साडियों में से दो साड़ी का पहली धुलाई में रंग निकल गया, जिसकी शिकायत उसने दुकान संचालक से की। वहीं दुकान संचालक द्वारा भी शिकायत सही पाये जाने पर दोनों साडियों को अल्ट्रेशन व केमिकल वॉश कराने के लिए रख लिया।
2 दिसंबर 2024 को वॉश कर वापस किया, लेकिन साडियों को देखने पर उसका मुल स्वरूप नहीं आ सका था और रंग में भी कोई परिवर्तन होना प्रतीत नहीं होने पर देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने दोनों साडियों को वापस कर उनकी कीमत 7 हजार 870 रूपए वापस करने को कहा गया। वहीं दुकान संचालक ने साड़ी वापस लेने से इनकार कर दिया तथा उससे दुव्र्यवहार भी किया। इस पर देवेन्द्र कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसे नोटिस दिया गया, जिसके जवाब में दुकान संचालक ने साधारण डिटर्जेंट व असावधानीपूर्वक धुलाई करना कारण बताया। वहीं उचित समाधान नहीं होने पर उसने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर राशि वापस दिलवाने की फरियाद की।
फोरम के अध्यक्ष छमेश्वरलाल पटेल व सदस्यद्वय राजेन्द्र पाण्डेय, राजश्री अग्रवाल ने उभयपक्ष की सुनवाई के बाद पाया कि दुल्हन साड़ी सेन्टर के संचालक ने साड़ी वापस न कर अनुचित व्यापार व्यवहार किया है और आवेदक साड़ी के पैसे वापस पाने का अधिकारी है। ऐसेे में फोरम ने आवेदक देवेन्द्र कुमार पाण्डेय को साड़ी के पैसे 7 हजार 870 रूपए तथा मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 5 हजार व वाद व्यय दो हजार रूपए 45 दिनों के भीतर देने का आदेश दिया है।
दुल्हन साड़ी से साड़ी खरीदना पड़ा महंगा
पहली धुलाई में निकला कलर, वापसी पर किया दुव्र्यवहार, उपभोक्ता फोरम के आदेश पर देनी होगी क्षतिपूर्ति



