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NavinKadam > रायगढ़ > लापता बालिका इंदौर में मिली, आरोपी युवक और सहयोगी मामा गिरफ्तार
रायगढ़

लापता बालिका इंदौर में मिली, आरोपी युवक और सहयोगी मामा गिरफ्तार

lochan Gupta
Last updated: November 21, 2025 12:23 am
By lochan Gupta November 21, 2025
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3 Min Read

रायगढ़। चक्रधरनगर पुलिस ने एक बड़ी सफल कार्रवाई करते हुए इंस्टाग्राम पर बने संपर्क के आधार पर नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर इंदौर ले जाने वाले आरोपी युवक और उसके मामा को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया।
घटना के संबंध में 09 नवंबर को स्थानीय निवासी ने थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को 06 नवंबर को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। प्रकरण पर धारा 137(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर पुलिस टीम ने जांच शुरू की। जांच के दौरान सुराग मिला कि बालिका इंदौर में है, जिस पर 18 नवंबर को पुलिस टीम इंदौर रवाना हुई और वहां से आरोपी नितेश नायर पिता दामोदर नायर निवासी लसुडिया मोरी, थाना लसुडिया जिला इंदौर (म.प्र.) के कब्जे से उसे दस्तयाब किया गया। महिला अधिकारी द्वारा कराए गए बयान में बालिका ने बताया कि तीन माह पहले उसकी नितेश से इंस्टाग्राम पर जान-पहचान हुई थी। इंस्टाग्राम चैट से मोबाइल नंबर लेने-देने के बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई। नितेश ने प्रेम का झांसा देकर शादी का वादा किया और इंदौर आने को कहा, जिस पर 06 नवंबर को बालिका अपनी सहेली के साथ घर से निकल गई। इंदौर स्टेशन पर नितेश उन्हें लेने पहुंचा और अपने मामा के घर ले गया। दो दिन बाद बालिका की सहेली को रायगढ़ जाने के लिए ट्रेन में बैठा दिया गया।
चक्रधरनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंदौर में आरोपी युवक और उसके मामा दोनों को गिरफ्तार किया। बालिका के कथन, मेडिकल पर आरोपी नितेश पर धारा 65 (1), 87,238, 3(5) बीएनएस 06 पाक्सो एक्ट जोडी गई और आज दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
इंस्टाग्राम के उपयोग पर आवश्यक संदेश
इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अजनबियों से चैटिंग करने, व्यक्तिगत जानकारी साझा करने और विश्वास में आकर मिलने जाने से गंभीर अपराध घटित हो सकते हैं। पुलिस अभिभावकों से अपील करती है कि वे अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नियमित नजर रखें, उनसे सोशल मीडिया के जोखिमों पर खुलकर बात करें और किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क बनाए रखने पर सतर्क रहने की सीख दें। नाबालिग बच्चों को मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग सीमित और निगरानी में करने दें, ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके।

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