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रायगढ़

हाइवे पर शराबी वाहन चालकों पर गिरी ट्रैफिक पुलिस की गाज

पांच वाहन चालकों को लगी १०-१० हजार की चपत

lochan Gupta
Last updated: June 24, 2026 12:32 am
By lochan Gupta June 24, 2026
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2 Min Read

रायगढ़। यातायात पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख चौक-चौराहों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित रूप से ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से वाहन चालकों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को गोगा राइस मिल के पास सारंगढ़ रोड ओडिशा हाईवे पर विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें भारी वाहन चालकों की जांच के दौरान पांच चालक शराब सेवन कर वाहन चलाते पाए गए।
यातायात पुलिस द्वारा सभी चालकों के विरुद्ध धारा १८५ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस्तगासा तैयार कर सोमवार २२ जून को न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां सभी पांच वाहन चालकों को १०,०००-१०,००० के अर्थदंड से दंडित किया गया। उल्लेखनीय है कि धारा १८५ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब अथवा नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाने पर पहली बार अपराध सिद्ध होने पर छह माह तक का कारावास अथवा १०,००० तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। तीन वर्ष के भीतर पुनरावृत्ति होने पर दो वर्ष तक का कारावास अथवा १५,००० तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या निरस्त किया जा सकता है तथा दुर्घटना की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।

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