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NavinKadam > रायगढ़ > बिना अनुमति हो रहा था मिट्टी उत्खनन
रायगढ़

बिना अनुमति हो रहा था मिट्टी उत्खनन

एसआरसी कंपनी के खिलाफ प्रकरण दर्ज, चैन माउंटेन मशीन जब्त

lochan Gupta
Last updated: June 21, 2026 12:17 am
By lochan Gupta June 21, 2026
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2 Min Read

रायगढ़। 19 जून को ग्राम पंचायत रोड़ोपाली, तहसील तमनार में मिट्टी एवं मुरूम के अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर खनिज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।
जांच के दौरान पाया गया कि सडक़ निर्माण कार्य में उपयोग के लिए बिना वैध अनुमति के मिट्टी एवं मुरूम का उत्खनन किया जा रहा था। शिकायत सही पाए जाने पर खनिज अमले ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त एसआरसी कंपनी की एक चौन माउंटेन मशीन मॉडल नंबर जेड एएक्सआईएस -220 एलसी.5 जी को मौके पर ही जब्त कर सील कर दिया।
खनिज विभाग द्वारा जब्ती की कार्रवाई के बाद पंचनामा तैयार किया गया तथा कंपनी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम-71 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21(1) एवं 21(4) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित कंपनी ने मिट्टी एवं मुरूम के परिवहन के लिए कलेक्टर खनि शाखा में कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था और न ही खनिज परिवहन के लिए आवश्यक वैधानिक अनुमति प्राप्त की थी। विभाग ने इसे खनिज नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। खनिज विभाग ने जिले में निर्माण कार्य कर रहे सभी ठेकेदारों एवं एजेंसियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के खनिज के उत्खनन एवं परिवहन से पूर्व खनिज विभाग अथवा कलेक्टर खनि शाखा से आवश्यक अनुमति अवश्य प्राप्त करें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल वैध अभिवहन पास एवं रॉयल्टी पर्ची के माध्यम से ही खनिज परिवहन किया जाना चाहिए।

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