रायगढ़। अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने हत्या के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना तमनार के अपराध क्रमांक 16/2021 के तहत दर्ज मामले में मृतक के पुत्र प्रेम साय राठिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि 20 जनवरी 2021 को दोपहर के समय जब वह घर से बाहर काम पर गया हुआ था, तब घर में उसके पिता मनबोध राठिया, भतीजा हेम कुमार एवं अवंति राठिया मौजूद थे।
इसी दौरान आरोपी सोनसाय राठिया और मृतक के बीच जमीन बिक्री को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने गुस्से में आकर टांगी से मृतक के गले पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही थाना तमनार में तत्कालीन उप निरीक्षक चक्र सुदर्शन जायसवाल ने मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की और आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने मृतक के आश्रितों को एक लाख रुपये की क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की अनुशंसा भी की है। इस मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी की।
हत्या के आरोपी को उम्र कैद



