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NavinKadam > रायपुर > द रामेश्वरम कैफे की फ्रेंचाइजी दिलाने 56.26 लाख की ठगी
रायपुर

द रामेश्वरम कैफे की फ्रेंचाइजी दिलाने 56.26 लाख की ठगी

कंपनी प्रतिनिधी बनकर 11 किश्तों में ट्रांसफर कराए पैसे, एफआईआर दर्ज

lochan Gupta
Last updated: February 17, 2026 11:53 pm
By lochan Gupta February 17, 2026
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3 Min Read

रायपुर। राजधानी में ‘द रामेश्वरम कैफे’ की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर एक कारोबारी से 56.26 लाख रुपए की ठगी की गई है। पीडि़त कारोबारी की शिकायत पर गंज पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताकर अलग-अलग खातों में पैसे ट्रांसफर कराया और मोबाइल बंद कर लिया। पुलिस ने आरोपी राघवेन्द्र राव, सह संस्थापक दिव्या राघवेन्द्र राव, हेड ऑफ डिपार्ट सौरभ अग्रवाल और पब्लिक रिलेशन मैनेजर डी राजकुमार तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। गंज पुलिस के अनुसार, साईं नगर जेल रोड निवासी व्यवसायी आशीष तिवारी ने शिकायत में बताया कि, 3 जनवरी 2026 को मोबाइल नंबर 9583972865 और 9556434211 से कॉल कर आरोपी ने खुद को द रामेश्वरम कैफे की मालिक कंपनी अल्ट्रन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधि बताया।
आरोपियों ने रायपुर में फ्रेंचाइजी दिलाने का झांसा देकर कई मदों के नाम पर अलग-अलग तिथियों में रकम जमा कराई। 15 जनवरी को लोकेशन लॉक करने के नाम पर 1.65 लाख, 21 जनवरी को फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट के नाम पर 3.75 लाख, 22 जनवरी को एनओसी के लिए 2.25 लाख, 23 जनवरी को सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर 3 लाख, 27 जनवरी को फ्रेंचाइजी सर्टिफिकेट के लिए 5 लाख, 30 जनवरी को ट्रेड लाइसेंस और सेटअप के नाम पर 7 लाख रुपए जमा कराए गए। 5 फरवरी को इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप के नाम पर 9.79 लाख, 10 फरवरी को फुल पेमेंट के नाम पर 9.55 लाख, 11 फरवरी को जीएसटी के लिए 7.26 लाख और 13 फरवरी को शेष सेटअप कॉस्ट के नाम पर 7 लाख रुपए अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कराए गए।
कुल मिलाकर 56 लाख 26 हजार 264 रुपए की राशि ठगों ने हड़प ली। पीडि़त ने बताया कि पैसे ट्रांसफर करने के बाद जब आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की गई तो दोनों मोबाइल नंबर बंद मिले। आरोपियों का नंबर बंद आने पर कारोबारी को अपने साथ ठगी का अहसास हुआ। ठगी ने परिजनों को घटना की जानकारी दी और 16 फरवरी को थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। पीडि़त कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बैंक खातों और मोबाइल नंबरों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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