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Reading: दूसरी पत्नी से विवाद के बाद गला घोटकर हत्या
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NavinKadam > रायगढ़ > दूसरी पत्नी से विवाद के बाद गला घोटकर हत्या
रायगढ़

दूसरी पत्नी से विवाद के बाद गला घोटकर हत्या

आरोपी को अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा

lochan Gupta
Last updated: October 31, 2025 12:14 am
By lochan Gupta October 31, 2025
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3 Min Read

रायगढ़। साथ रहने को लेकर दूसरी पत्नी से विवाद के बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर देने के मामले में अदालत ने आरोपी पति को उम्र कैद व जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है सूचनाकर्ता शंकर चौहान ने थाने में सूचना देते हुए बताया कि 11 अगस्त 2022 की शाम साढ़े 6 बजे गांव में हल्ला हुआ कि इंदिरा आवास मोहल्ला में रहने वाला अभिषेक चौहान 22 साल, निवासी कोलाईबहाल चक्रधर नगर, अपनी दूसरी पत्नी सोनी सिदार का अपने ही घर में हत्या कर दिया है। इस सूचना के बाद जब वे मौके पर पहुंचा तो देखा कि सोनी सिदार का शव पड़ा हुआ था। सिर के पीछे तरफ से खून निकल रहा था। इस दौरान अभिषेक चौहान से पूछने पर बताया कि सोनी सिदार उसके साथ नही रहूंगी कहकर भाग रही थी जिसके बाद गुस्से में आकर उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। जिसके बाद शंकर चौहान ने अगले दिन चक्रधर नगर थाना पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना से अवगत कराया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिये जिला अस्पताल भेजा गया जहां पीएम उपरांत डाक्टरों ने बताया कि मुंह, नाक एवं छाती में दबाव के कारण दम घुटने से महिला की मौत हुई है।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। यह मामला उपार्पण पश्चात द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार ठाकुर की अदालत में पहुंचा जहां दोनों पक्षो की सुनवाई पश्चात विद्वान न्यायाधीश ने इस मामले में आरोपी अभिषेक चौहान को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। निर्णय में अर्थदण्ड न पटाने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताने की व्यवस्था दी गई है। इस मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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