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जशपुरनगर

जशपुर पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत की कार्यवाही

91 प्रकरणों में 18,200 का भरवाया जुर्माना

lochan Gupta
Last updated: July 4, 2025 12:08 am
By lochan Gupta
July 4, 2025
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2 Min Read

जशपुरनगर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश में जशपुर पुलिस के द्वारा जिले के संपूर्ण थाना/ चौकी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों, व,स्कूल, कॉलेजों के आसपास तंबाखू उत्पाद बेचने वालो पर कोटपा एक्ट के तहत् कार्यवाही करते हुए कुल 91 प्रकरणों में 18 हजार दो सौ रुपए का जुर्माना वसूला गया है।
क्या है कोटपा एक्ट= इसका पूरा नाम सिगरेट एवं अन्य तंबाखू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, धूम्रपान निषेध क्षेत्र में धूम्र पान निषेध बोर्ड का न होना, धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री को रखना, तथा शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाखू उत्पाद बेचना प्रतिषेध है, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना व दंड का प्रावधान है। जशपुर पुलिस के द्वारा कोटपा एक्ट के तहत् सार्वजनिक स्थानों व स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाखू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए, थाना पत्थलगांव क्षेत्र में 07प्रकरणों में 1400 रु, दुलदुला क्षेत्र में 04 प्रकरण में 1400रु, कुनकुरी क्षेत्र में 11 प्रकरणों में 2200 रु, तपकरा क्षेत्र में 04 प्रकरण में 800 रु, बागबहार क्षेत्र में 07 प्रकरणों में 1400रू, कांसाबेल क्षेत्र में 11 प्रकरणों में 2200रु, बगीचा क्षेत्र के 09 प्रकरणों में 1800रु, आस्ता क्षेत्र के 09 प्रकरणों में 1800रु, तुमला में 04प्रकरण में 800रु, लोदाम के 09 प्रकरणों में 1800 रु, चौकी कोतबा क्षेत्र में 07 प्रकरणों में 1400 रु व चौकी उपर कछार क्षेत्र के 06 प्रकरणों में 1200 रु, इस प्रकार कुल 91 प्रकरणों में 18,200 रु की जुर्माना राशि वसूला गया,। साथ ही दुकानदारों को कोटपा एक्ट के अक्षरश: पालन हेतु समझाइश दी गई।
मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान, स्कूल -कालेजों के आस पास लगी हुई, तंबाखू उत्पाद विक्रय करने वाले दुकानों के खिलाफ प्रशासन सजग है। आने वाले दिनों में पूरे जिले भर में कोटपा एक्ट की कार्यवाही को गति दिया जावेगा।

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