सारंगढ़। जिला बनने के बाद जिला में अपराध की संख्या बढ़ रही हैं। मजे की बात पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। मंगलवार को पत्रकार जगन्नाथ बैरागी के ऊपर हमला हुआ बुधवार को पत्रकार मयूरेश केसरवानी के ऊपर हमला हुआ। जिस का रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उनका अग्रज अमितेश केसरवानी थाना पहुंचा। मैं जयस्तंम्भ चौक सारंगढ का निवासी हूं, सारंगढ टाईम्स (न्यूज पेपर) का सम्पादक हूं कि – 02 जुलाई 25 रात्रि 9 बजे मेरा भाई मयूरेश केशरवानी उर्फ बंटी मोना मार्बल दूकान सारंगढ में था उसी समय लगभग 10-15 लोग लोहे के रॉड इत्यादि घातक हथियार से लैस होकर मेरे भाई पर जानलेवा हमला कर चोट पहुंचाकर लूट किये है। इस संबंध में थाना आकर एक लिखित आवेदन पत्र पेश कर रहा हूं।प्रार्थी का लिखित आवेदन पत्र नकल जैल है थाना प्रभारी थाना सारंगढ सिटी कोतवाली सारंगढ जिला- सारंगढ बिलाईगढ़ छग मेरे छोटे भाई मयूरेश केशरवानी (पार्षद) उर्फ बंटी के ऊपर जानलेवा हमला होने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने बाबत्। महोदय, विषयांकित है कि – 02 जुलाई 25 बुधवार को शांम/रात 9 बजे लगभग मेरे छोटे भाई मयूरेश केशरवानी पिता भगवान प्रसाद केशरवानी उम्र 42 वर्ष पार्षद वार्ड क्र.4 नपा परिषद सारंगढ अपने दुकान रायगढ रोड (मोना मार्बल) में था। उसी समय लगभग दस पंद्रह लोग लोहे के रॉड इत्यादि अन्य घातक हथियार से लैस होकर जान लेवा हमला उनके ऊपर कर दिया गया है। उक्त हमला पूर्व नियोजित था व इसको नपा सारंगढ के अध्यक्ष श्रीमती सोनी बंजारे के पति अजय बंजारे के ईशारे पर उनके अन्य साथीयो के द्वारा किया गया है।
विदित हो कि – दुकान के अंदर घुसकर लोहे के रॉड से यह हमला किया गया है। जिसमे उनको गंभीर चोट आयी है। सारंगढ प्राथ. स्वा. केन्द्र में उनका प्रारंभिक उपचार जारी है। बीते कुछ दिनो से फेसबुक, सोशल मीडिया में जान से मारने की धमकी दिया जा रहा था, इस प्राणघातक हमले के साथ उनके पास नगद रूपये तथा सोने के चैन को लूट लिया गया है। मयूरेश केशरवानी के द्वारा आवाज लगाने पर मोहल्लेवासी वहां पहुंचे तथा राहगीरों की भीड़ उपस्थित होने पर हमलावार वहां से फरार हो गये। अत: श्रीमान थाना प्रभारी से निवेदन है कि – आरोपीगण के खिलाफ उचित कार्यवाही करते हुए प्राथमिकी प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने की कृपा करेंगे। 02 जुलाई 25 हस्ताक्षर अस्पष्ट सूचनाकर्ता अमितेश केशरवानी आत्मज भगवान प्रसाद केशरवानी जयस्तंम्भ चौक सारंगढ जिला सारंगढ बिलाईगढ छ.ग. के आवेदन पर प्रथम दृष्टयां धारा 109 (1), 310 (2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पत्रकारों पर हो रहे हमले जिला अपराध की ओर
जगन्नाथ बैरागी के बाद मयूरेश केसरवानी पर हमला
