जशपुर। प्रदेश के जशपुर से बीजेपी विधायक रायमुनि भगत पर एफआईआर हुई है। ये एफआईआर ईसा मसीह के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में दर्ज की गई है। दायर परिवाद की सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने केस दर्ज कराने के निर्देश दिए।
साथ ही कोर्ट ने विधायक को नोटिस जारी कर 10 जनवरी को अपना पक्ष रखने भी कहा है। जशपुर की भाजपा विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ बीएनएस की धारा 196, 299 और 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है- रायमुनि
घटना बीते साल 1 सितंबर को आस्ता थाना इलाके के ढेगनी गांव में हुई थी। इस गांव में भुईहर समाज के सामाजिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में रायमुनि भगत शामिल हुईं थी। इस दौरान विवादित टिप्पणी करने का आरोप धर्म परिवर्तन कर चुके आदिवासी लगा रहे हैं। उनका आरोप है कि, इस कार्यक्रम में संबोधन के दौरान विधायक ने ईसा मसीह पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर ईसा मसीह मरने के बाद जीवित हो सकते हैं, तो मतांतरितों को कब्रिस्तान की जरूरत क्यों पड़ती है?पहले पुलिस ने दर्ज नहीं की थी एफआईआर
इस बयान को ईसा मसीह का अपमान बताते हुए मतांतरितों ने जिले के सभी थाना और चौकी में एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया था। इस पर पुलिस ने मामले की जांच के बाद विधायक के भाषण में कुछ विवादित नहीं पाया। आवेदकों को कोर्ट में अपील करने की सलाह दी। इस पर ग्राम ढेगनी निवासी हेरमोन कुजूर ने 10 दिसंबर 2024 को जिला न्यायलय में परिवाद दायर किया। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता विष्णु कुलदीप ने 6 लोगों के बयान दर्ज कराने के साथ वीडियो की सीडी कोर्ट में पेश की। जज अनिल चौहान ने याचिका लगाने वाले के आरोप को सुनवाई योग्य माना। सुनवाई के बाद विधायक रायमुनि भगत के खिलाफ अपराध दर्ज करने पुलिस को निर्देश दिए। साथ ही 10 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। वहीं इस मामले मे विधायक रायमुनी भगत ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
ईसा मसीह पर विवादित टिप्पणी पर बीजेपी विधायक पर दर्ज हुई एफआईआर
