NavinKadamNavinKadamNavinKadam
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
      • खरसिया
      • पुसौर
      • धरमजयगढ़
    • सारंगढ़
      • बरमकेला
      • बिलाईगढ़
      • भटगांव
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Reading: जेल से छूटते ही पीडिता का अश्लील वीडिया वायरल कर धमकाया
Share
Font ResizerAa
NavinKadamNavinKadam
Font ResizerAa
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
    • सारंगढ़
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Follow US
  • Advertise
© 2022 Navin Kadam News Network. . All Rights Reserved.
NavinKadam > रायगढ़ > जेल से छूटते ही पीडिता का अश्लील वीडिया वायरल कर धमकाया
रायगढ़

जेल से छूटते ही पीडिता का अश्लील वीडिया वायरल कर धमकाया

अजाजजा की विशेष अदालत ने एक साल कैद व जुर्माने से किया दंडित

lochan Gupta
Last updated: September 29, 2024 12:19 am
By lochan Gupta September 29, 2024
Share
3 Min Read

रायगढ़। अनाचार के मामले में जेल की सजा भुगतने के बाद जमानत पर रिहा होते ही पीडि़ता को मोबाईल पर धमकी देने और उसका अश्लील वीडियो वास्ट्सअप गु्रप में वायरल करने के मामले में अजाजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में एक साल के कारावास और 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडि़ता की शिकायत के बाद विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज एक्ट रायगढ़ के न्यायालय ने विशेष प्रकरण धारा 376 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण विचाराधीन है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने आरोपी मनहरण राठौर पिता रामचरण राठौर उम्र 51 साल निवासी ग्राम महका खरसिया को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश दिये जाने पर आरोपी जमानत पर रिहा हुआ था। 11 अगस्त 2021 की दरम्यिानी रात आरोपी ने पीडि़ता के पति के मोबाईल पर धमकी भरा मैसेज भेजा और गोपी महका खरसिया नामक संचालित वास्ट्सअप गु्रप में पीडि़ता का अश्लील वीडियो और मैसेज वायरल कर दिया तथा पेशी तारीख में जाने पर जाने से मारने की धमकी भी दिया।
पीडि़ता ने उक्त घटना के संबंध में लिखित शिकायत के आधार पर खरसिया थाने में आरोपी के खिलाफ धारा 509 ख तथा सूचना प्रौघोगिकी संशोधन अधिनियम 2000 की धारा 67 ए के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। उक्त मामला अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण की विशेष अदालत में उपार्पण पश्चात पहुंचने के बाद विद्वान न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए धारा 509 ख के तहत एक साल कारावास व 5 हजार अर्थदण्ड, सूचना प्राद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत एक साल कारावास व पांच हजार अर्थदण्ड तथा अजाजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3, (1) (डब्ल्यू), (आई) के तहत एक साल कारावास और पांच हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। तीनों धाराओं में अर्थदण्ड न पटाने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताने की व्यवस्था दी गई है। वहीं पीडि़ता को प्रतिकर के रूप में दस हजार रूपये का भुगतान करने का भी आदेश पारित किया गया है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने पैरवी की।

You Might Also Like

अज्ञात वाहन ने बाईक सवार 2 युवकों को घसीटा

शेड की लंबाई बढऩे से यात्रियों को मिलेगी राहत

सुबह में हुई हल्की वर्षा के बाद शाम होते ही बढऩे लगी ठंड

लोग हैं कि मानते नहीं, पचधारी में छपाक छई शुरू

महापल्ली में पूर्वांचल का 43 वें ऐतिहासिक दशहरा महोत्सव कलश यात्रा के साथ प्रारंभ

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email
Previous Article लैलूंगा ब्लॉक में चल रहा डिजिटल क्रॉप सर्वे का पायलट प्रोजेक्ट
Next Article हुंकराडिपा चौक में सडक़ के लिए सडक़ पर उतरी महिलाएं!

खबरें और भी है....

सीएम हाउस में भाजपा का उत्कृष्ट सदस्यता सम्मान समारोह
एबी-पीएमजेएसवाई के तहत ईलाज में छत्तीसगढ़ का चौथा स्थान
सडक़ हादसे में अड़ानी के डीजीएम की मौत
विशेष पिछड़ी जनजातियों को विकास की सबसे ज्यादा जरूरत -सीएम साय
रेलवे स्टेशन में ओएचई कार्य के चलते दो घंटे का रहा ब्लाक

Popular Posts

सीएम हाउस में भाजपा का उत्कृष्ट सदस्यता सम्मान समारोह
मेगा हेल्थ कैंप का मिला फायदा, गंभीर एनीमिया से पीड़ित निर्मला को तुरंत मिला इलाज
स्कूल व आंगनबाड़ी के बच्चों का शत-प्रतिशत जारी करें जाति प्रमाण पत्र,कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बैठक लेकर राजस्व विभाग की कामकाज की समीक्षा
दृष्टिहीन मिथिला का मौके पर बना राशन कार्ड, शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना से लाभान्वित करने के दिए निर्देश
डेंगू से निपटने निगम और स्वास्थ्य की टीम फील्ड पर,पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल केसेस कम, फिर भी सतर्कता जरूरी

OWNER/PUBLISHER-NAVIN SHARMA

OFFICE ADDRESS
Navin Kadam Office Mini Stadium Complex Shop No.42 Chakradhar Nagar Raigarh Chhattisgarh
CALL INFORMATION
+91 8770613603
+919399276827
Navin_kadam@yahoo.com
©NavinKadam@2022 All Rights Reserved. WEBSITE DESIGN BY ASHWANI SAHU 9770597735
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?