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NavinKadam > रायगढ़ > शराब के नशे में पीट-पीटकर महिला की हत्या
रायगढ़

शराब के नशे में पीट-पीटकर महिला की हत्या

दोनों आरोपी भाईयों को कोर्ट ने उम्र कैद व जुर्माने से किया दंडित

lochan Gupta
Last updated: January 24, 2024 1:13 am
By lochan Gupta January 24, 2024
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3 Min Read

रायगढ़। शराब के नशे में दो भाईयों द्वारा मिलकर एक महिला की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में एडिशनल सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की राशि नही पटाये जाने पर अतिरिक्त कारावास भुगताने का आदेश जारी किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया मालती सिदार भीख मांग कर गुजारा कर अटल आवास खरिसया में निवास करती थी। 18 अक्टूबर को मालती सिदार अपनी मां पनबुडी सिदार के घर अटल आवास गई हुई थी। इसी बीच शाम करीब 5 बजे दोनों अपने घर के बाहर बैठे हुए थे तभी मोहल्ले का करण राजपूत व अर्जुन अर्जुन राजपूत दोनों भाई नशे की हालत में वहां पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। दोनों को जब मना किया गया तो वे आक्रोशित हो उठे और मारपीट पर उतारू हो गए। उनके द्वारा महिला के छाती और पेट में मारपीट करते हुए उसे घसीटकर नाली में पटक दिया। इसके बाद उनका मन नही भरने से फिर से उसके साथ मारपीट की। इस घटना में कुछ देर बाद मालती सिदार की मौत हो गई। इस घटना को मोहल्लेवासी देख रहे थे परंतु दोनों के अपराधिक प्रवृत्ति के होनें के कारण कोई महिला को बचाने नही गया। करण व अर्जुन के द्वारा मालती की हत्या कर दिये जाने के बाद मामले की रिपोर्ट में दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 506, 323, 302, 34 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना में आरोपियों के खिलाफ 294, 506, 323, 302, 34 के तहत सबूत पाये जाने पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में विवेचना के समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने कर मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से उपार्पण आदेश 03 फरवरी 2022 को प्रकरण सत्र न्यायालय को विचारण हेतु उपार्पित किया गया।
इस मामले में एडिशनल सेशन कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने जितेन्द्र कुमार ठाकुर ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात सबूतों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी करण व अर्जुन को दोष सिद्ध करार देते हुए धारा 302 के तहत दोनों को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि नही पटाये जाने पर दोनों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 323, 34 के तहत एक-एक वर्ष सश्रम कारावास व एक-एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में अपर लोक अभियोजक श्रीमती विमला महंत ने पैरवी की।

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