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NavinKadam > रायगढ़ > शराब के लिए पैसे नहीं देने पर युवक की हत्या
रायगढ़

शराब के लिए पैसे नहीं देने पर युवक की हत्या

कुल्हाड़ी से सीने पर किया था वार, आरोपी को उम्रकैद

lochan Gupta
Last updated: June 1, 2026 1:10 am
By lochan Gupta June 1, 2026
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3 Min Read

रायगढ़। जिले में मामूली विवाद के दौरान एक ग्रामीण की टांगी मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे। रुपए नहीं मिलने पर उसने गुस्से में आकर ग्रामीण के सीने पर टांगी से हमला कर दिया था। घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र की है।
अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि, मामला ग्राम चिंगारी दर्रापारा का है। मृतक के भाई हुलेश कलंगा ने थाना लैलूंगा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 अप्रैल 2021 को आरोपी श्रवण कलंगा (30) गांव के जेठूराम के घर बार-बार आकर ईंट के रुपए मांग रहा था। जेठूराम ने आरोपी से कहा था कि वह बाद में पैसे दे देगा, लेकिन श्रवण कलंगा तत्काल रुपये लेने की जिद पर अड़ा हुआ था। शाम करीब 7:30 बजे इसी बात को लेकर जेठूराम और श्रवण कलंगा के बीच विवाद हो गया। आरोपी बार-बार कह रहा था कि उसे शराब पीनी है और पैसों की जरूरत है। जब जेठूराम ने रुपये देने से मना कर दिया तो आरोपी भडक़ गया।
गुस्से में आरोपी ने टांगी उठाकर जेठूराम के सीने पर प्राणघातक वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से जेठूराम जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। परिजन उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर लैलूंगा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तत्कालीन विवेचना अधिकारी बी.एस. पैंकरा ने मामले में साक्ष्य जुटाए और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच पूरी होने के बाद आरोपी श्रवण कलंगा के खिलाफ धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। सभी तथ्यों के आधार पर आरोपी को जेठूराम कलंगा की हत्या का दोषी पाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी श्रवण कलंगा को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 1 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। न्यायालय ने मृतक के वारिसों और आश्रितों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ के माध्यम से 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति दिए जाने की भी अनुशंसा की है। मामले में राज्य शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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