रायगढ़। महिला थाना रायगढ़ में 18 मई को थाना चक्रधरनगर क्षेत्र की एक महिला (उम्र करीब 30 साल) द्वारा ग्राम पतरापाली कोतरलिया निवासी माधो घोष उर्फ माधव यादव (65 वर्ष) के खिलाफ छेड़छाड़ और धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए महिला थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है।
पीडि़ता ने रिपोर्ट में बताया कि 18 मई की सुबह वह अपने पति को खोजते हुए आरोपी माधव यादव के दुकान के पास पहुंची थी। इस दौरान आरोपी ने महिला को बैठाकर उसके पति को फोन से बुलाने की बात कही। कुछ देर बाद आरोपी ने बाहर का गेट बंद कर महिला को गलत नियत से पकडक़र अंदर ले जाने का प्रयास किया। महिला द्वारा विरोध और चिल्लाने पर वह किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटकर वहां से भागी। जाते समय आरोपी ने घटना किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
घर पहुंचकर महिला ने घटना की जानकारी अपने पति और परिजनों को दी, जिसके बाद महिला थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामले में महिला थाना रायगढ़ में आरोपी माधो घोष उर्फ माधव यादव पिता बलराम यादव निवासी कोतरलिया रायगढ़ के विरुद्ध धारा 74, 75(1)(प), 351(3) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
महिला से अश्लील हरकत व जान से मारने की धमकी
आरोपी गिरफ्तार, जेल दाखिल



