रायगढ़। खुद को मंत्री का रिश्तेदार बताते हुए तीन लोगों को मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर 22 लाख से भी अधिक रकम की ठगी का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पति-पत्नी समेत तीन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के रामभाठा निवासी समारू राम टण्डन ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि विगत अपै्रल 2025 में गाड़ी लेकर वह रायपुर गया था, जहां रायपुर के जयस्तम्भ चौक के पास महासमुंद जिले के ग्राम भद्ररसी निवासी कुमार राम ठाकुर अपनी पत्नी सोहद्रा बाई ठाकुर के साथ उससे मिला। बातचीत के दौरान कुमार राम ने बताया कि वह मंत्री रामविचार नेताम का बहनोई है और उसका मंत्रालय में काफी जान पहचान है। किसी लडक़े को सरकारी नौकरी लगाना हो तो उससे संपर्क करें और अपना मोबाईल नंबर दिया। इससे पीडि़त ने रायगढ़ पहुंचकर अपने बेटे डीगेश कुमार का बायोडाटा कुमार राम ठाकुर को भेजा तब उसने 5 लाख रूपये की मांग की। इस दौरान कुमार राम ने और भी कोई उम्मीदवार होनें पर बताने की बात कही गई। तब पीडि़त ने अपने भाई पिंटू लहरे, गांव का भतीजा राजेश साहू साथी सुशील चौहान के बेटे लोकनाथ चौहान के बारे में उसे बताया। जिसके बाद सभी का बायोडाटा कुमार राम ठाकुर को भेजा गया। इसके बाद कुमार राम ठाकुर के रायगढ़ आने पर उसने 4 लाख रूपये उसे दिया और शेष रकम की व्यवस्था कर पेटीएम के माध्यम से डालने की बात कही गई। इस बीच सभी ने मिलकर ऑनलाईन के माध्यम से 9 लाख 92 हजार 500 रूपये भेजा। इसके बाद 01 दिसंबर 2025 को कुमार राम ठाकुर उन्हें अपने गांव भद्ररसी बुलाने पर तीनों उसके घर पहुंचे। जहां कुमार राम ठाकुर ने सभी उम्मीदवारो को नियुक्ति पत्र दिखाते हुए शेष रकम का मांग करते हुए 12 दिसंबर 2025 को ज्वाईनिंग के पूर्व भुगतान करने की बात कही। इसके बाद पुन: 08 दिसंबर 2025 को आरोपी के गांव पहुंचकर 8 लाख 77 हजार 500 रूपये का भुगतान किया गया। जिसके बाद सभी उम्मीदवारों को 12 दिसंबर 2025 तक डाटा आपरेटर के पद पर ज्वाईनिंग हो जाने की बात कही गई। पीडि़त ने यह भी बताया है कि 12 दिसंबर 2025 को उसके मोबाईल पर सूचना देते हुए कुमार राम ठाकुर ने उसे बताया कि वर्तमान में विधानसभा सत्र चल रहा है इसलिये नियुक्ति रोक दी गई है। अब एक सप्ताह बाद रोक हटेगी उसके बाद ही ज्वाईनिंग होगी।
रकम लौटाने से कर दिया मना
वहीं विधानसभा सत्र समाप्त होने पर ज्वाईनिंग के संबंध में पूछताछ करने पर कुमार राम ठाकुर टाल मटोल करता रहा। जिसके बाद पुन: आरोपी के गांव पहुंचकर नियुक्ति नहीं हो पाने की स्थिति में अपने रकम की मांग करने पर कुमार राम ठाकुर, उसकी पत्नी सोहद्रा बाई ने गाली गलौज करते हुए तुम्हे जो करना है कर लो पैसा वापस नहीं करने की बात कर्ही। तब उन्हें पता चला कि उनके साथ कुमार राम ठाकुर, उसकी पत्नी सोहद्रा बाई एवं मुकेश साहू ने मिलकर नौकरी लगाने के नाम पर कुल 22 लाख 70 हजार की ठगी की घटना को अंजाम दिया है।
तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर
बहरहाल पीडि़त समारू राम टण्डन की रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली पुलिस ने कुमार राम ठाकुर, उसकी पत्नी सोहद्रा बाई एवं मुकेश कुमार साहू के खिलाफ नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के मामले में धारा 3(5) 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज करते हुए मामले को जांच शुरू कर दी है।



