रायगढ़। जिले में लंबे समय से उद्योगों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण हो रहे हादसों पर अब सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की तरफ से दायर आपराधिक प्रकरणों में श्रम न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 उद्योगों पर कुल 18 लाख 85 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। पिछले समय में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में हुए हादसों के बाद विभागीय टीम ने मौके पर जांच की। जांच में पाया गया कि कई उद्योग कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके बाद संबंधित प्रबंधन के खिलाफ श्रम न्यायालय में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए।
सुरक्षा नियमों के पालन पर जोर
कुल मिलाकर 5 उद्योगों पर 18.85 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। विभाग ने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित, संरक्षित एवं स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नियमित निरीक्षण, जागरूकता गतिविधियों और सख्त कानूनी कार्रवाई के माध्यम से औद्योगिक दुर्घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित की जा रही है, ताकि श्रमिक हितों की प्रभावी सुरक्षा हो सके।



