जशपुरनगर। 31 जनवरी को जिले के पुलिस कप्तान डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह के दिशा निर्देश में जशपुर पुलिस के द्वारा औषधि एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम की मदद से जिले के संपूर्ण थाना/ चौकी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर सार्वजनिक स्थानों, व स्कूल कॉलेजों के आसपास तंबाखू उत्पाद बेचने वालो पर कोटपा एक्ट के तहत् कार्यवाही करते हुए कुल 110 प्रकरणों में 22,000रुपए का जुर्माना वसूला गया है।
गौरतलब है कि कोटपा एक्ट ( सिगरेट एवं अन्य तंबाखू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 ),जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना, धूम्रपान निषेध क्षेत्र में धूम्र पान निषेध बोर्ड का न होना, धूम्रपान को बढ़ावा देने वाली सामग्री को रखना, तथा शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाखू उत्पाद बेचना प्रतिषेध है, नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना व दंड का प्रावधान है। जशपुर पुलिस व औषधि एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा कोटपा एक्ट के तहत् सार्वजनिक स्थानों व स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाखू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए, सिटी कोतवाली क्षेत्र में 16 प्रकरण में 3200 रु,थाना पत्थलगांव क्षेत्र में 10प्रकरणों में 2000 रु, बागबहार क्षेत्र में 04 प्रकरणों में 800 रू, कांसाबेल क्षेत्र में 10 प्रकरणों में 2000रु, बगीचा क्षेत्र के 5 प्रकरणों में 1000रु, आस्ता क्षेत्र के 08 प्रकरणों में 1600रु, लोदाम के 07 प्रकरणों में 1400 रु, चौकी आरा के 04 प्रकरण में 800 रु, चौकी मनोरा में 01प्रकरण में 200 रु, चौकी कोतबा क्षेत्रांतर्गत 03 प्रकरणों में 600 रु, चौकी करडेगा के 03 प्रकरणों में 600 रु,व चौकी उपर कछार क्षेत्र के 06 प्रकरणों में 1200 रु, तथा चौकी कोल्हेनझरिया क्षेत्रांतर्गत 05 प्रकरणों में 1000रु इस प्रकार कुल 110 प्रकरणों में 22,000 रु की जुर्माना राशि वसूला गया,। साथ ही दुकानदारों को कोटपा एक्ट के अक्षरश: पालन हेतु समझाइश दी गई।
मामले में डीआईजी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर डॉ लाल उमेद सिंह ने बताया कि सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान, स्कूल -कालेजों के आस पास लगी हुई, तंबाखू उत्पाद विक्रय करने वाले दुकानों के खिलाफ प्रशासन सजग है। पुलिस के द्वारा स्कूल कालेजों के पास तंबाखू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कोटपा के तहत कार्यवाही की गई है,आने वाले दिनों में कोटपा एक्ट की कार्यवाही को और भी गति दिया जावेगा।
पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत चलाया विशेष अभियान
स्कूल परिसर के आस पास, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 110 प्रकरणों में 22,000 रु का वसूला जुर्माना



