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Reading: तरूण सिंह ठाकुर एक साल के लिए जिला बदर
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NavinKadam > रायगढ़ > तरूण सिंह ठाकुर एक साल के लिए जिला बदर
रायगढ़

तरूण सिंह ठाकुर एक साल के लिए जिला बदर

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जारी किया आदेश, चौबीस घंटे के भीतर रायगढ़ के साथ सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले की सीमाओं से जाना होगा बाहर

lochan Gupta
Last updated: October 21, 2023 12:51 am
By lochan Gupta October 21, 2023
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4 Min Read

रायगढ़। कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने 19 अक्टूबर 2023 को आदेश जारी कर तरूण सिंह ठाकुर आ.शोभनाथ सिंह ठाकुर, निवासी-गंज पीछे खरसिया, थाना-खरसिया, जिला-रायगढ़ को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में चल रहे न्यायिक प्रकरण में यह आदेश पारित किया है। आदेश में उल्लेख है कि जब तक यह आदेश लागू रहेगा तरूण सिंह ठाकुर को चौबीस घंटे के भीतर जिला-रायगढ़ तथा समीपवर्ती जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले के क्षेत्र से एक वर्ष के लिए बाहर जाना होगा। तरूण सिंह ठाकुर को उक्त अवधि में बिना वैधानिक अनुमति लिए इन जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करना है। इस आदेश का तुरंत पालन किया जाना होगा। पालन नहीं करने पर तरूण सिंह ठाकुर के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अभियोजन साथियों द्वारा दिए गए बयान के आधार पर यह पाया गया कि तरूण सिंह ठाकुर पर 8 मार्च 2014 से 15 नवम्बर 2016 तक थाना खरसिया, जिला-रायगढ़ में 8 अपराध पंजीबद्ध हुए है। तरूण सिंह ठाकुर मारपीट, लूट, बलवा, धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम जैसे अपराधों में संलिप्त रहा है। उसके आपराधिक गतिविधियों से आम जनता के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। खरसिया पुलिस द्वारा तरूण सिंह ठाकुर के विरूद्ध सामान्य कानून के तहत कई कार्यवाही की गई किन्तु उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए खरसिया पुलिस द्वारा तरूण सिंह ठाकुर के विरूद्ध प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई जिसमें उसके विरूद्ध ईश्तगासा क्रमांक 12/16 धारा 110 जा.फौ.के तहत अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खरसिया के न्यायालय में पेश किया गया, इसके उपरांत भी उसकी आपराधिक गतिविधियों और उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ। जबकि तरूण सिंह ठाकुर के विरूद्ध पूर्व में 15.5.2014 को जिला बदर की कार्यवाही की गई थी, उक्त जिला बदर की कार्यवाही में अवधि पूर्ण होने के पश्चात तरूण सिंह ठाकुर पुन: आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो गया। इसलिए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ द्वारा तरूण सिंह ठाकुर के विरूद्ध प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए छ.ग.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत यह प्रकरण पुन: प्रस्तुत किया गया है।
जिसके पश्चात जिला दण्डाधिकारी व कलेक्टर श्री गोयल ने आदेश पारित किया कि अनावेदक लगातार अपराधिक कृत्य में संलग्न होकर अपराधिकृत प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिससे कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अत: राज्य सुरक्षा अधिनियम के उक्त प्रावधान के तहत उसे जिले से निष्कासित किए जाने का पर्याप्त कारण है। अत: राज्य की सुरक्षा व कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए तरूण सिंह ठाकुर को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत रायगढ़ जिले तथा समीपवर्ती जिले सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, बलौदा बाजार, महासमुंद, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा एवं जशपुर जिले से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया जाता है। तरूण सिंह ठाकुर को आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर उक्त जिलों के क्षेत्र व सीमा से बाहर जाना होगा।

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