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सारंगढ़

कलेक्टर के आदेश खिलाफ प्रदेश पटवारी संघ काली पट्टी बांध कर किये काम

lochan Gupta
Last updated: June 12, 2024 11:38 pm
By lochan Gupta June 12, 2024
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3 Min Read

सारंगढ़। जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर धर्मेश साहू के द्वारा पटवारी उमेश कुमार पटेल को निलंबित कर दिया गया। जिसके कारण को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर के आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के द्वारा उमेश के पक्ष पर काली पट्टी लगाकर पूरे प्रदेश में कार्य किए गए। वही जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के पटवारी के द्वारा सारंगढ़ में धरना प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर साहब के आदेश उमेश कुमार पटेल, पटवारी हल्का नंबर 28 सारंगढ़, रानिम. सारंगढ़ के द्वारा आवेदक राजेन्द्र कुमार पिता स्व. रामलाल यादव के नाम पर स्थित भूमि खसरा नंबर 975/1/4/1 रकबा 0.014 हे.के चतुर्सीमा नजरी नक्शा विक्रय प्रयोजन हेतु प्रदान करने के उपरान्त डिजिटल हस्ताक्षर हटाया जाना तथा बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुज्ञा के खसरा नंबर 975/1 को विलोपन किये जाने का प्रथमतया दोषी होने पर छग सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन किया जाकर उमेश कुमार पटेल के विरूध्द विभागीय जाँच संस्थित किया जाता है। निलंबन अवधि में सबंधित को नियमानुसार जीवननिर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। ऐसा क्या कारण था? कि कलेक्टर महोदय को स्वयं अपने आदेश को संशोधित करने की आवश्यकता पड़ गई। संशोधित आदेश, सारंगढ 6 जून 24, सारंगढ़ 5 जून 24 के द्वारा उमेश कुमार पटेल, पटवारी हल्का नंबर 28 तहसील सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उक्त आदेश में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है। उमेश कुमार पटेल, पटवारी ह. नंबर 28 सारंगढ़, रा.नि.म. सारंगढ़ तहसील सारंगढ़ के द्वारा आवेदक राजेन्द्र कुमार पिता स्व. रामलाल यादव के नाम पर स्थित भूमि खसरा नंबर 975/1/7/1 रकबा 0.014 है. के चतुर्सीमा, नजरी नक्शा विक्रय प्रयोजन हेतु प्रदान करने के उपरान्त डिजिटल हस्ताक्षर हटाया जाना तथा बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुज्ञा के खसरा नंबर 975/1/4/1 से संबंधित जानकारी में संशोधन किये जाने का प्रथम तया दोषी होने पर छ.ग. सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन किया जाकर श्री उमेश कुमार पटेल के विरुध्द विभागीय जाँच संस्थित किया जाता है। निलंबन अवधि में सबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि मे सबंधित का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सारंगढ़ निर्धारित किया जाता है। इस विवाद को बढ़ाने के बजाय कलेक्टर महोदय को चाहिए की संवेदनशील बने और उचित न्याय करें।

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