बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दी। 7 जनवरी को मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था। इस पर आज आदेश जारी किया गया है। निलंबित आईएएस रानू साहू कोल घोटाला मामले में जेल में हैं। श्वष्ठ के वकील ने कुछ और तथ्य रखने की बात कही थी। इसके बाद 8 जनवरी की तारीख सुनवाई के लिए तय की गई थी। इससे पहले लोअर कोर्ट ने रानू साहू की जमानत खारिज कर दी थी।
रानू साहू की जमानत हाईकोर्ट से खारिज

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lochan Gupta
