रायपुर। शहर के व्हीआईपी स्टेट में आवासीय क्षेत्र का इस्तेमाल बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करना कारोबारियों को भारी पड़ गया। नगर निगम जोन-9 की टीम ने नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित व्यावसायिक परिसरों को ताला लगाकर सील कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान निगम की नगर निवेश टीम के साथ पुलिस भी मौके पर मौजूद रही।
नगर निगम के मुताबिक व्हीआईपी एस्टेट के आवासीय क्षेत्र में कुछ परिसरों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। इस संबंध में संबंधित कारोबारियों को पहले नोटिस जारी कर गतिविधियां बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद संचालन जारी रहने पर निगम ने मंगलवार को मौके पर पहुंचकर सीलबंदी की कार्रवाई की।
निगम अधिकारियों के अनुसार, आवासीय क्षेत्र में जिस तरह से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थीं, उसे लेकर पहले ही संबंधित लोगों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। नोटिस के बावजूद गतिविधियां जारी रहने पर निगम की टीम ने संबंधित परिसरों को बंद कराया। टीम ने परिसर में ताला लगाया, सील की कार्रवाई की और मौके पर पंचनामा तैयार किया। निगम ने स्पष्ट किया कि आवासीय क्षेत्र में बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कार्रवाई कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेश और निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। जोन-9 कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में कार्यपालन अभियंता शरद ध्रुव और सहायक अभियंता सैयद जोहेब समेत जोन-9 नगर निवेश विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान नगर निगम मुख्यालय की नगर निवेश उडऩदस्ता टीम और रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम भी मौजूद रही। कार्रवाई पूरी होने के बाद सीलबंद किए गए परिसरों का पंचनामा बनाया गया। नगर निगम ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप की गई है। आवासीय इलाकों में बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन को लेकर निगम अब सख्ती बरत रहा है। नियमों का उल्लंघन कर आवासीय परिसरों का व्यावसायिक इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
व्हीआईपी एस्टेट कांप्लेक्स को में निगम ने किया सील
बिना अनुमति चल रही थी व्यावसायिक गतिविधियां



