रायपुर। अब बिना अनुमति पोस्टर, फ्लेक्स और बैनर लगाने पर जुर्माना लगेगा। रायपुर नगर निगम ने अवैध विज्ञापनों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। अब सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति पोस्टर, फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग और पम्पलेट लगाने वालों पर ई-चालान के जरिए जुर्माना लगाया जाएगा। निगम ने शहर के सभी 10 जोन में पोस्टर और फ्लायर्स लगाने के लिए अलग-अलग स्थान तय किए हैं। इन जगहों के अलावा कहीं भी पोस्टर या फ्लायर लगाने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कार्रवाई आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत की जाएगी। नगर निगम ने दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी एक सप्ताह का समय दिया है। इस दौरान वे अपनी दुकानों पर लगे अनधिकृत ब्रांडिंग, फ्लेक्स, ग्लो-साइन बोर्ड, एलईडी डिस्प्ले और अन्य विज्ञापन सामग्री हटा सकते हैं या नियमानुसार अनुमति ले सकते हैं। निगम ने साफ किया है कि बिना अनुमति दुकान पर केवल प्रतिष्ठान और संचालक का नाम ही लिखा जा सकता है। किसी कंपनी, ब्रांड या उत्पाद का प्रचार करने वाले बोर्ड या विज्ञापन लगाने के लिए निगम की अनुमति जरूरी होगी। एक सप्ताह बाद विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन मिलने पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक संपत्तियों, बिजली के खंभों, पुलों, सरकारी भवनों, ट्रैफिक सिग्नल और पेड़ों पर पोस्टर या बैनर लगाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। पोस्टर और फ्लायर्स लगाने के लिए निगम ने हर जोन में अलग-अलग स्थान चिन्हित किए हैं। इनमें बूढ़ातालाब का पुराना धरना स्थल, एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड, कबीर चौक फ्लाईओवर की दीवार, आईएसबीटी की बाउंड्री वॉल, गोल चौक, लाखेनगर चौक, पौनी पसारी सब्जी मंडी, पानी टंकियों के परिसर और जोन कार्यालयों की बाउंड्री वॉल समेत कई स्थान शामिल हैं।



