NavinKadamNavinKadamNavinKadam
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
      • खरसिया
      • पुसौर
      • धरमजयगढ़
    • सारंगढ़
      • बरमकेला
      • बिलाईगढ़
      • भटगांव
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Reading: स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को उपभोक्ता को 9.60 लाख रुपए, क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च देने का आदेश
Share
Font ResizerAa
NavinKadamNavinKadam
Font ResizerAa
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
    • सारंगढ़
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Follow US
  • Advertise
© 2022 Navin Kadam News Network. . All Rights Reserved.
NavinKadam > जांजगीर चांपा > स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को उपभोक्ता को 9.60 लाख रुपए, क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च देने का आदेश
जांजगीर चांपा

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को उपभोक्ता को 9.60 लाख रुपए, क्षतिपूर्ति व मुकदमा खर्च देने का आदेश

सेवा में कमी पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जांजगीर-चांपा ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

lochan Gupta
Last updated: June 16, 2026 12:59 am
By lochan Gupta June 16, 2026
Share
4 Min Read

जांजगीर-चांपा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जांजगीर-चांपा ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीमा कंपनी द्वारा स्वास्थ्य बीमा दावा राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किए जाने को सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना है। आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता को शेष बीमा राशि 9,60,699 रुपए, मानसिक क्षतिपूर्ति 20,000 रुपए तथा मुकदमा खर्च 5,000 रुपए अदा करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार, चांपा के अग्रसेन चौक निवासी संजय कुमार अग्रवाल (55) ने 31 मार्च 2021 को स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से 15 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी। लगातार चार वर्षों तक पॉलिसी का नवीनीकरण कराने पर उन्हें 5 लाख रुपए का बोनस भी मिला, जिससे उनकी कुल बीमित राशि बढक़र 20 लाख रुपए हो गई। नवीनीकरण के बाद पॉलिसी 31 मार्च 2025 से 30 मार्च 2026 तक प्रभावी थी। बीमा अवधि के दौरान संजय अग्रवाल गंभीर रूप से बीमार हो गए और उन्हें मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में दो बार भर्ती होकर इलाज कराना पड़ा। पहली बार 31 मार्च 2025 से 14 अप्रैल 2025 तक भर्ती रहने पर इलाज में 16,32,991 रुपए का खर्च आया। इसके बाद पुन: 29 अप्रैल 2025 से 6 मई 2025 तक भर्ती रहने पर 3,27,709 रुपए का अतिरिक्त खर्च हुआ। इलाज के बाद उन्होंने बीमा कंपनी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया। कंपनी ने पहले उपचार के लिए केवल 10 लाख रुपए का भुगतान किया, जबकि दूसरी बार हुए उपचार का पूरा दावा यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि बीमित राशि समाप्त हो चुकी है। कंपनी के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर संजय अग्रवाल ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जांजगीर-चांपा में परिवाद प्रस्तुत कर शेष बीमा राशि 9,60,699 रुपए दिलाए जाने की मांग की। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू, सदस्य विशाल तिवारी तथा सदस्य महिमा सिंह ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत शपथपत्रों, दस्तावेजों और तर्कों का परीक्षण किया। आयोग ने पाया कि उपभोक्ता की कुल बीमा राशि 20 लाख रुपए थी और दोनों बार के उपचार में हुआ कुल खर्च इसी सीमा के भीतर था। इसके बावजूद बीमा कंपनी द्वारा संपूर्ण दावा राशि का भुगतान नहीं किया गया। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बीमा कंपनी ने बिना किसी वैध कारण के दावा राशि का भुगतान करने से इंकार कर सेवा में कमी तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया है। आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के तहत परिवाद स्वीकार करते हुए कंपनी को आदेशित किया कि वह 45 दिनों के भीतर शेष बीमा राशि 9,60,699 रुपए, मानसिक क्षतिपूर्ति 20,000 रुपए तथा मुकदमा खर्च 5,000 रुपए का भुगतान करे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो आदेश की तारीख से वास्तविक भुगतान तक आदेशित राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।

You Might Also Like

केएसके महानदी के कुप्रबंधन से छात्रों की हो रही शिक्षा चौपट

बेकाबू मालवाहक पेड़ से टकराया, चालक की मौके पर मौत

स्कॉर्पियो व ट्रक में जबरदस्त भिडंत

जांजगीर की पहचान है जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव : ओपी चौधरी

विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता-सीएम साय

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email
Previous Article जांजगीर-चांपा विधायक ने मांगी सभी लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यों की सूची
Next Article विमल गुटखे के लिए पैसे नही देने पर बेटे ने मां का सिर कुचला

खबरें और भी है....

‘कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे’
नही थम रहा अवैध कबाड का कारोबार
प्रदेश में फिर महंगी हुई बिजली
किराये में ट्रेलर लेकर रायपुर में कटवाकर बेचा
चेन स्नैचिंग-पॉकेटमारी करने वाले गिरोह का भंाडाफोड़

Popular Posts

डेंगू से निपटने निगम और स्वास्थ्य की टीम फील्ड पर,पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल केसेस कम, फिर भी सतर्कता जरूरी
जहां रकबे में हुई है वृद्धि पटवारियों से करवायें सत्यापन-कलेक्टर श्रीमती रानू साहू,मांग अनुसार बारदाना उपलब्ध कराने के निर्देश
मेगा हेल्थ कैंप का मिला फायदा, गंभीर एनीमिया से पीड़ित निर्मला को तुरंत मिला इलाज
स्कूल व आंगनबाड़ी के बच्चों का शत-प्रतिशत जारी करें जाति प्रमाण पत्र,कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बैठक लेकर राजस्व विभाग की कामकाज की समीक्षा
दृष्टिहीन मिथिला का मौके पर बना राशन कार्ड, शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना से लाभान्वित करने के दिए निर्देश

OWNER/PUBLISHER-NAVIN SHARMA

OFFICE ADDRESS
Navin Kadam Office Mini Stadium Complex Shop No.42 Chakradhar Nagar Raigarh Chhattisgarh
CALL INFORMATION
+91 8770613603
+919399276827
Navin_kadam@yahoo.com
©NavinKadam@2022 All Rights Reserved. WEBSITE DESIGN BY ASHWANI SAHU 9770597735
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?