रायगढ़। अब असंवैधानिक तरीकों से रैली, प्रदर्शन, चक्का जाम करने वालों पर सख्ती से निपटेगी । कल ग्राम सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास सराईपाली-गेरवानी मुख्य मार्ग पर बिना प्रशासनिक अनुमति लोक मार्ग बाधित कर चक्काजाम करने के मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। वहीं आमजन को परेशानी में डालकर सडक़ जाम करने के मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई है।
जानकारी के अनुसार 06 मार्च को ग्राम सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास कुछ ग्रामीणों द्वारा बिना प्रशासनिक अनुमति मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी। चक्काजाम की सूचना मिलते ही एसडीएम घरघोड़ा, थाना प्रभारी तमनार, नायब तहसीलदार तमनार तथा पूंजीपथरा व तमनार पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को सुना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल करने की बात कही। साथ ही प्रदर्शनकारियों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि बिना अनुमति लोक मार्ग को बाधित करना विधि विरुद्ध है और इस प्रकार के कृत्यों पर प्रशासन एवं पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। प्रशासन व पुलिस ने चक्का जाम समाप्त कर कर वाहनों का आवागमन प्रारंभ कराया।
इसी दौरान स्थानीय प्लांट के बस चालक ने थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 06 मार्च की सुबह वह रायगढ़ से रूपानाधाम स्टील प्लांट सराईपाली के कर्मचारियों को बस से प्लांट छोडऩे जा रहा था। जब बस सराईपाली साप्ताहिक बाजार के पास पहुंची तो सराईपाली निवासी पंकज प्रधान, ईश्वर किसान, संदीप भोय उर्फ पप्पू तथा 10 से 15 अन्य लोगों ने सडक़ जाम कर रास्ता बाधित कर दिया और किसी भी वाहन को आने-जाने से रोक दिया, जिससे राहगीरों और कर्मचारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले में थाना पूंजीपथरा में 03 नामजद आरोपियों समेत 10-15 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 126(2), 191(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
बिना अनुमति चक्काजाम करने वालों पर गिरी पुलिस की गाज, सराईपाली-गेरवानी मार्ग पर किया था प्रदर्शन
3 नामजद समेत 15 पर एफआईआर दर्ज, बस चालक की रिपोर्ट पर पुलिस ने की कार्रवाई



