रायगढ़। जिले के जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नवनिर्मित 5 दुकानों को खुली बोली के माध्यम से 24 अक्टूबर को 12 बजे जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के सभा पक्ष में नीलामी किया जाना है ।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के द्वारा नीलामी के लिए 22 शर्तों को उल्लेखित कर सीमित निविदा सूचना प्रकाशित किया गया है। इसे दोमन सिदार आ. भूपदेव सिदार निवासी चिर्रामुड़ा (तमनार) ने कुछ कठोर शर्तों को विधि विरुद्ध समझते हुए न्यायालय अपर कलेक्टर रायगढ़ के समक्ष चुनौती देते हुए पुनरीक्षण प्रकरण प्रस्तुत किया। पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता राजीव कालिया के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सुनने के पश्चात एवं नियमों के आधार पर न्यायालय के द्वारा दुकानों की नीलामी की अग्रिम कार्यवाही स्थगित रखे जाने का अंतरिम आदेश पारित किया गया है।
जनपद पंचायत के द्वारा नीलामी किए जाने की प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती देने से लाजमी है कि जनपद पंचायत धरमजयगढ़ की छवि धूमिल हुई है और मनमाने ढंग से दुकान की नीलामी करने का मकसद भी अधूरा रह गया है।अब दुकान नीलामी की प्रक्रिया में जटिलताएं हो गई है। जनपद पंचायत मुख्य पालन अधिकारी के द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के वर्गों को दुकान के नीलामी में भाग लेने से रोकने के लिए कठोर से कठोर नियमों को संयोजित किया गया है और मनमाने शर्ते भी लगाई गई है। एक प्रकार से नीलामी की शर्तों को अनुसूचित जनजाति वर्गों के हितों के विपरीत माना जा सकता है। पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कालिया अधिवक्ता पैरवी कर रहे हैं।
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों की नीलामी पर लगी रोक
नगर पंचायत धरमजयगढ़ का मामला, अधिवक्ता राजीव कालिया कर रहे पैरवी
