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NavinKadam > रायपुर > नान घोटाला : रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला ने किया सरेंडर
रायपुर

नान घोटाला : रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला ने किया सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ पहुंचे, ईडी रिमांड नहीं लेगी तो कोर्ट भेजेगा जेल

lochan Gupta
Last updated: September 20, 2025 12:20 am
By lochan Gupta September 20, 2025
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3 Min Read

रायपुर। नान घोटाला केस में आरोपी रिटायर्ड आलोक शुक्ला ने रायपुर की ईडी स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया है। आज शुक्रवार को वे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने ईडी को इसकी सूचना दी है। ईडी के वकील केस डायरी लेकर कोर्ट पहुंचेंगे। अगर ईडी आलोक शुक्ला को कस्टोडियल रिमांड पर नहीं लेगी तो, कोर्ट आलोक शुक्ला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजेगा। आलोक शुक्ला गुरुवार को भी कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने सरेंडर कराने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। सरेंडर नहीं करा सकते हैं। इसके बाद आलोक शुक्ला वापस लौट गए थे। बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी दैनिक भास्कर से बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वह ईडी कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है, जब ऑर्डर आ जाएगा तो आप ऑर्डर के साथ आइए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते कस्टोडियल और ज्यूडिशियल रिमांड के आदेश दिए हैं।
दरअसल, नान घोटाला केस में रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन श्वष्ठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने कोर्ट में बताया कि आरोपियों ने 2015 में दर्ज नान घोटाला मामले और जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी। हमारी जांच अभी पूरी नहीं हुई है।
जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई के बाद हाईकोर्ट से आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द कर दी। कोर्ट ने ईडी की कस्टडी के लिए आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि पहले 2 हफ्ते ईडी की हिरासत और उसके बाद 2 हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहना होगा। इसके बाद ही उन्हें जमानत मिल सकेगी।
इसके साथ ही जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने ईडी और ईओडबलू को जांच पूरी करने के लिए तय समय सीमा दी है। बेंच ने ईडी को तीन महीने और ईओडब्लू को 2 महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पेंडिंग मामलों का निपटारा समय पर होना चाहिए। नान घोटाला फरवरी, 2015 में सामने आया था, जब एसीबी/ईओडबलू ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने वाली नोडल एजेंसी नागरिक आपूर्ति निगम (नान) के 25 परिसरों पर एक साथ छापे मारे थे। छापे के दौरान कुल 3.64 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए थे। छापे के दौरान एकत्र किए गए चावल और नमक के कई नमूनों की गुणवत्ता की जांच की गई थी। दावा किया गया था कि वे घटिया और मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त थे।

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