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NavinKadam > रायपुर > राजधानी में 2 दिन नो-नॉनवेज डे, नियम तोडऩे पर होगी कानूनी कार्रवाई
रायपुर

राजधानी में 2 दिन नो-नॉनवेज डे, नियम तोडऩे पर होगी कानूनी कार्रवाई

lochan Gupta
Last updated: August 25, 2025 11:46 pm
By lochan Gupta August 25, 2025
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2 Min Read

रायपुर। राजधानी रायपुर में 2 दिन मीट बेचने पर रोक लगाई गई है। 26 अगस्त गणेश चतुर्थी और 27 अगस्त पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस पर पूरे प्रदेश में नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी। सभी मीट दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। मांस-मटन की बिक्री किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश के मुताबिक, रायपुर नगर निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशु वध गृह और सभी मांस बिक्री दुकानों को बंद रखा जाएगा। वहीं किसी भी दुकान में मांस बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती और कार्रवाई की जाएगी। रायपुर नगर निगम के आदेश के मुताबिक, 26 और 27 अगस्त के अलावा, सितंबर महीने में 3 दिन डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी और उत्तम क्षमा को भी रायपुर में मांस-मटन बिक्री की दुकानों को बंद रखा जाएगा। महापौर मीनल चौबे ने चेतावनी दी है कि पावन पर्वों के दौरान होटलों या किसी भी प्रतिष्ठान में मांस-मटन की बिक्री करते पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। नगर निगम ने निगरानी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की हैं। तय तारीखों में यदि कोई नॉन वेज बेचते हुए पाया जाता है या शिकायत सही पाई जाती है, तो दुकान को सील कर दिया जाएगा।

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