रायगढ़। बीमा अवधि के भीतर मारूति वाहन दुर्घटनाग्रस्त होनें की स्थिति में बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमा भुगतान आना कानी करने के मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए क्षतिपूर्ति व वाद व्यय के रूप में करीब सवा लाख रूपये का भुगतान करने का आदेश जारी किया है।
परिवादी का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक राकेश कुर्रे होटल व्यवसायी निवासी कापू धरमजयगढ़ ने अपने स्वामित्व की एक मारूति इक्को मॉडल 2021 वाहन क्रमांक सीजी 13 एक्यु 6509 को अनावेदक रिलायंस जनरल इंश्यारेंस कंपनी लिमिटेड शाखा प्रबंधक रायपुर को प्रीमियम अदा कर 22 दिसंबर 2021 से 21 दिसंबर 2024 के मध्य रात्रि तक के लिये बीमा पालिसी क्रय कर बीमा करवाया था। बीमा अवधि में दुर्घटना का दायित्व बीमा कंपनी की थी। उक्त वाहन बीमा अवधि में आवेदक क्रमांक 01 राकेश कुर्रे ने बीमाकृत वाहन से 09 मई 2022 को अपने पिता जगदीश प्रसाद कुर्रे और माता श्रीमती तरूणा कुर्रे को वाहन में बिठाकर कोरबा से चलाते हुए अपने गृह ग्राम कापू आ रहा था इसी दौरान रात्रि करीब 11 बजे ग्राम भोजपुर के पास सडक़ में सामने एकाएक गाय आ जाने से उसे बचाने का प्रयास करने के दौरान उक्त वाहन पेड से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिससे श्रीमती तरूणा कुर्रे का पैर फे्रक्चर हो गया और राकेश के पिता जगदीश कुर्रे को भी काफी अंदरूनी चोटें आई। उसी दौरान ग्राम कापू के प्रेम लकड़ा व भानु प्रताप अपने चार पहिया वाहन से वापस लौट रहे थे जिनसे राकेश कुर्रे ने सहायता मांगी तो उन्होंने अपने वाहन में बिठाकर तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कापू तक पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद जगदीश कुर्रे की स्थिति गंभीर होनें के कारण उन्हें अंबिकापुर अस्पताल रिफर कर दिया गया। बाद में वहां से उन्हें वंदना हास्पीटल बिलासपुर रिफर किया गया जहां उनका इलाज हुआ। इसी तरह श्रीमत तरूणा कुर्रे का फिरदौसी अस्पताल अंबिकापुर में पैर का आपरेशन हुआ। वाहन दुर्घटना की सूचना राकेश कुर्रे के द्वारा कापू थाने में दर्ज कराई गई तथा घटना की सूचना मारूति शो रूम व बीमा कंपनी को भी दूरभाष से दी गई थी। वाहन को मारूति शो रूम द्वारा घटना स्थल से शो रूम लाया गया तथा रिपेरिंग में आने वाले खर्च 1 लाख 97 हजार 65 रूपये का कोटेशन बिल दिया गया। जिसके संबंध में प्रस्तुत बीमा क्लेम को बीमा कंपनी द्वारा निरस्त कर दिया गया। राकेश कुर्रे के द्वारा इस बाबत पत्राचार करने पर कोई बीमा क्लेम स्वीकृत नही किये जाने की जानकारी दी गई। जिसे बीमा कंपनी का सेवा में कमी व घोर लापरवाही का कारण मानते हुए राकेश कुर्रे ने इस मामले को लेकर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ में परिवाद प्रस्तुत किया। इस पूरे प्रकरण में आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्य द्वय राजेन्द्र कुमार पाण्डेय व श्रीमती राजश्री अग्रवाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात बीमा कंपनी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 का उल्लंघन मानते हुए परिवादी राकेश कुर्रे को बीमा क्लेम की राशि 1 लाख 2 हजार 636 रूपये का भुगतान, 45 दिवस के भीतर राकेश कुर्रे को करने तथा मानसिक आर्थिक क्षति के रूप में 5 हजार रूपये एवं वाद व्यय के रूप में 10 हजार रूपये का भुगतान करने का आदेश जारी किया है। आयोग के आदेश में भुगतान न करने की स्थिति में 45 दिवस पश्चात 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से परिवादी को ब्याज देय होनें का प्रावधान भी रखा गया है। इस मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता बीएन साव ने पैरवी की।
बीमा अवधि में मारूति इक्को एक्सीडेंट होनें पर क्लेम में आनाकानी
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा करीब सवा लाख का जुर्माना, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग रायगढ़ का फैसला
