जशपुर। जशपुर जिला सहित प्रदेश के 8 जिलों में 11 हजार 396 लोगों को तीन गुना रुपए देने का लालच देकर 54 करोड़ 38 लाख 11 हजार 862 रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर जशपुर पुलिस विनायक होम्स एण्ड रियरल टेस्ट प्राईवेट लिमिटेड चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को इंदौर से दबोचकर जशपुर ले आई है। बताया जाता है कि कंपनी का डायरेक्टर जितेंद्र बीसे पकड़ाने के डर से अपनी पहचान छुपाते हुए दाढ़ी बढ़ाकर व हुलिया बदलकर रहता था। सायबर टीम व मुखबिर तंत्र से जशपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आवेदिका निर्मला बाई निवासी गढ़ाटोली जशपुर द्वारा प्रेषित शिकायत के संबंध में जॉंच हेतु थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को सौंपा गया था। जॉंच में पाया गया कि 18 दिसंबर 2021 को प्रार्थिया से आरोपीगण विनायक होम्स प्राईवेट लिमिटेड चिटफंड कंपनी के संचालक 1-जितेन्द्र विषे निवासी अम्बेडकर नगर इन्दौर, फूलचंद बीशे निवासी अम्बेडकर नगर इन्दौर, योगेन्द्र बीशे निवासी अम्बेडकर नगर इन्दौर, कालू सिंह वर्मा निवासी सारंगपुर पचैर एवं युवराज मालाकार निवासी देवास नाका इन्दौर (म.प्र.) द्वारा मिलकर एजेंटो के माध्यम से विनायक होम्स एंड रियल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड कंपनी में रकम निवेष करने पर जमा रकम तीन गुना हो जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष अलग से कमीशन रू. 25 हजार रू. मिलेगा बोलकर बहला-फुसलाकर आवेदिका से रू. 1,20,000 /- लेकर उसे चेकनुमा कागज दिये तथा आवेदिका के पड़ोस में रहने वाली एक अन्य महिला से भी रू. 20,000 लिये हैं, एवं क्षेत्र के अन्य निवेशकों से भी लाखों रू. की ठगी की गई है। शिकायत सही पाये जाने पर जॉंच पश्चात् आरोपियों के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली जशपुर में धारा 420, 120 (बी) भा.द.वि. एवं छ.ग. निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम् की धारा 10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी जितेन्द्र बीसे अपने 04 अन्य साथियों के साथ मिलकर जशपुर थाना क्षेत्र के कुल 785 निवेशकों से रू. 1,59,85,534 /-(एक करोड़ उनसठ लाख, पचासी हजार पॉंच सौ चौतीस) रू. ठगी करना पाया गया। इसी प्रकार आवेदक प्रेमचंद सिंह उम्र 50 साल निवासी बिहाबाल थाना कांसाबेल ने 15 अप्रैल 2017 को थाना फरसाबहार में रिपोर्ट दर्ज कराया कि जितेन्द्र बीसे ने अपने एजेंटों के माध्यम से विनायक होम्स एंड रियल स्टेट प्राईवेट लिमिटेड कंपनी में रकम निवेश करने पर जमा रकम तीन गुना हो जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष अलग से कमीशन रू. 25 हजार रू. मिलेगा बोलकर बहला-फुसलाकर क्षेत्र के अन्य 06 कुल 07 निवेशकों से रू. 66,000 (छियासठ हजार रू.) निवेश कराया गया था। जिस पर आरोपी जितेन्द्र बीसे के विरूद्ध थाना फरसाबहार में धारा 420, 34 भा.द.वि. एवं छ.ग. निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम् की धारा 10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया है।प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से आरोपी जितेन्द्र बीसे के इन्दौर में दाढ़ी बढ़ाकर एवं भेष बदलकर रहने की सूचना मिलने पर जिला जशपुर से टीम बनाकर इन्दौर भेजा गया, टीम द्वारा कई दिनों तक पतासाजी कर दबिश देकर उसे अभिरक्षा में लेकर जशपुर लाया गया। पूछताछ में आरोपी ने उक्त अपराध को अपने साथियों के साथ मिलकर घटित करना स्वीकार किया। आरोपी जितेन्द्र बीसे उम्र 45 साल निवासी 194 अम्बेडकर नगर इन्दौर (मध्य प्रदेश) को 05 मार्च 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।चिटफंड कंपनी के 03 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया जा चुका है, 02 फरार आरोपियों की संपत्ति का चिन्हांकन कर विस्तृत विवरण एकत्रित किया जा रहा है, तत्पश्चात संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी।
शशि मोहन सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर
यहां के लोगों को लगाया चूना
छत्तीसगढ़ के 08 जिले जशपुर, सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर, कोरबा, जॉंजगीर-चांपा, रायपुर एवं बलौदाबाजार के कुल 11396 निवेषकों से 54,38,11,862 रू. (चौवन करोड़ अड़तीस लाख ग्यारह हजार आठ सौ बासठ रू.) की ठगी में शामिल कंपनी का डायरेक्टर जितेंद्र बीसे व उसकी टीम पर ग्रामीण अंचल में तीन गुना रुपए देने का लालच देकर लोगों से ठगी करने का आरोप है।
पहचान छुपाकर इंदौर मे रह रहा था डायरेक्टर
आरोपी जितेन्द्र बीसे गिरफ्तारी के भय से अपनी पहचान छिपाकर एवं हुलिया बदलकर रहता था, मामले के दो आरोपी फूलचंद बीसे व युवराज मालाकार पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं, व दो जालसाज आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जिनकी तलाश जारी है।
जशपुर जिले में 1 करोड़ 60 लाख 51 हजार की ठगी
कंपनी के डायरेक्टर जितेन्द्र बीसे द्वारा अपने 04 अन्य साथियों के साथ मिलकर जिला जशपुर के कुल 792 निवेशकों से रू. 1,60,51,534 /-(एक करोड़ साठ लाख, इंक्यावन हजार पॉंच सौ चौतीस) रू. निवेश कराकर की गई थी ठगी, आरोपी के विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली जशपुर, फरसाबहार के अलावा प्रदेश के रायपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार सहित अन्य थानों में धारा 420, 120 (बी) भा.द.वि. एवं छ.ग. निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम् की धारा 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध है।
डायरेक्टर सहित तीन गिरफ्तार दो फरार
ठगी के मामले में गिरफ्तार हुए आरोपियों में डायरेक्टर जितेन्द्र बीसे पिता फूलचंद बीसे 45 साल निवासी डा. अम्बेडकर नगर इंदौर, फूलचंद बीसे 72 साल निवासी डा. अम्बेडकर नगर इंदौर तथा युवराज मालाकार 51 वर्ष निवासी 291 श्रीराम कृष्णबाग कालोनी इन्दौर थाना खजराना जिला इन्दौर (म.प्र.) शामिल है। वहीं फरार आरोपियों में कालू सिंह वर्मा (सारंगपुर, पचैर, मध्यप्रदेश) तथा योगेंद्र बीसे (194 डॉक्टर आंबेडकर नगर इंदौर) की तलाश जारी है।