जांजगीर-चांपा। नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को बलौदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 363, 366, 376 भादवि, 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बता दें कि अपहृत नाबालिक बालिका को आरोपी के कब्जे से कानपुर (यूपी) से बरामद किया गया था।
बलौदा पुलिस के अनुसार, थाना बलौदा क्षेत्र की नाबालिक बालिका दो जून 2024 की सुबह करीबन छह बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसे आसपास खोजा गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला, तब परिजनों की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 363 कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना अपहृत बालिका की कानपुर तरफ होने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के निर्देशन में पुलिस टीम को कानपुर रवाना किया गया, जहां 26 सितंबर 2024 को अपहृत बालिका को आरोपी राजेन्द्र बर्मन निवासी बलौदा के कब्जे से बरामद कर थाना बलौदा लाया गया तथा पीडि़ता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रकरण में भादवि की धारा 366, 376 व 4,6 पाक्सो एक्ट जोडी गई। प्रकरण के ’आरोपी राजेन्द्र बर्मन (21) निवासी बाजारपारा बलौदा को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल प्लेटिना को बरामद किया गया। इसके बाद आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार 28 सितंबर 2024 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
नाबालिग बालिका का दैहिक शोषण, आरोपी गिरफ्तार
कानपुर से बरामद हुई थी अपहृत हुई नाबालिक बालिका
