रायगढ़। जिला मुख्यालय मे दो दिन पहले अपने तीन दोस्तों के साथ पचधारी उफनते केलो नदी नहाने गए 17 वर्षीय किशोर पानी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गया था, जिसकी लाश आज केलो नदी आरती घाट के आगे देवानंद धर्मशाला के पीछे नगर सेना एसडीआरएफ टीम ने बरामद की हैं।
मिली जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर में दरोगापारा में रहने वाले पप्पू चैहान पिता प्रकाश चैहान उम्र 17 साल अपने तीन दोस्तो के साथ पचधारी केलो नदी नहाने गया था। लगातार बारिश तथा बांध का जलस्तर बढऩे से केलो बांध के गेट को खोला गया था। इससे केलो नदी उफान पर थी, नहाने में मशगूल किशोर पानी के तेज बहाव में आकर बह गया। इस घटना के बाद उसके दोस्तों ने अपने स्तर में खोजबीन किए किंतु किशोर का कुछ पता नही चला। ततपश्चात तीनों युवक रात में घर आ गए। देर रात तक घर नही आने पर फिक्रमंद स्वजन उसकी खोजबीन किए। तब उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी हासिल हुई। इसी उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे में स्वजन रात को मंत्री ओपी चैधरी से मुलाकात करने के गए, जहां मंत्री ने एसपी तथा अन्य जिम्मेदार अधिकारी वर्ग को पप्पू की खोजबीन करने का निर्देश दिए। वहीं मंगलवार सुबह 5 बजे से गोताखोर के 12 सदस्यों दो बोट में खोजबीन में जुट गए, पचधारी से कायाघाट रपटा पुलिया तक खोजबीन की गई। देर शाम तक रेस्कयू चलने के बाद भी उसका कुछ पता नही चल पाया। इस दौरान वित्त मंत्री तथा एसपी स्वयं घटनास्थल पहुंचे। रेस्कयू दल को दिशा निर्देश देते रहे। लेकिन अंधेरा होने के चलते कोई सफलता नही मिली। ऐसे में बारिश थमते ही केलो बांध के गेट को जल स्तर को सामान्य बनाने बंद कराया गया। इस बीच बुधवार से ही रेक्सयू अभियान गोताखोरों की टीम ने चलाया। जहां सुबह 8 बजे के करीब देवांगन धर्मशाला के पीछे केलो नदी से बरामद किया गया है। फिलहाल रेस्क्यू टीम ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है।
सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारीज
बिलासपुर। कोल स्कैम केस में सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सौम्या ने इस बार सुप्रीम कोर्ट से निलंबित आईएएस रानू साहू और सुनील अग्रवाल की जमानत को आधार बनाया था। सौम्या करीब 16 महीने से जेल में बंद हैं। ये तीसरी बार है, जब हाईकोर्ट से सौम्या की जमानत खारिज की गई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट भी याचिका खारिज कर चुका है। कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने पर उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।
केलोनदी में बहे बालक का 36 घंटे बाद मिला शव
दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक पचधारी
