NavinKadamNavinKadamNavinKadam
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
      • खरसिया
      • पुसौर
      • धरमजयगढ़
    • सारंगढ़
      • बरमकेला
      • बिलाईगढ़
      • भटगांव
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Reading: फर्जी चिटफंड कंपनी बनाकर ठगी, 7 आरोपियों को कारावास व अर्थदण्ड
Share
Font ResizerAa
NavinKadamNavinKadam
Font ResizerAa
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
  • HOME
  • छत्तीसगढ़
    • रायगढ़
    • सारंगढ़
    • शक्ति
    • जांजगीर चांपा
    • बिलासपुर
  • क्राइम
  • आम मुद्दे
  • टेक्नोलॉजी
  • देश-विदेश
  • राजनीति
  • व्यवसाय
  • Uncategorized
Follow US
  • Advertise
© 2022 Navin Kadam News Network. . All Rights Reserved.
NavinKadam > रायगढ़ > फर्जी चिटफंड कंपनी बनाकर ठगी, 7 आरोपियों को कारावास व अर्थदण्ड
रायगढ़

फर्जी चिटफंड कंपनी बनाकर ठगी, 7 आरोपियों को कारावास व अर्थदण्ड

प्रतिष्ठा इंन्फ्राकॉन लिमिटेड के नाम से दर्जनों निवेशकों से जमा कराई थी 55 लाख से अधिक की रकम, विशेष न्यायालय का अहम फैसला

lochan Gupta
Last updated: July 31, 2024 11:52 pm
By lochan Gupta July 31, 2024
Share
4 Min Read

रायगढ़। प्रतिष्ठा इंन्फ्राकॉन लिमिटेड के नाम से फर्जी संस्था बनाकर रायगढ़ के चक्रधर नगर क्षेत्र के निवेशकों को कम समय में अधिक ब्याज और कम समय में रकम दोगुना करने का लालच देते हुए लाखों रूपये की धोखाधड़ी करने के मामले में निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने आज कंपनी के संचालक गोपाल गढ़ेवाल सहित 6 आरोपियों को दोष सिद्ध करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में इनमें से प्रत्येक आरोपी को चार वर्ष के कारावास और 9 लाख 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपीगण गोपाल गढ़ेवाल, नारायण प्रसाद, मनहरण लाल कैवर्त, महादेव सोनी, अमित सरकार, शुभयान बनर्जी एवं संजीव गुहा ने आपस में मिलकर प्रतिष्ठा इंन्फ्राकॉन लिमिटेड नामक वित्तीय स्थापना का गठन निक्षेपित धनराशि पर कम समय में ज्यादा लाभ मिलने का झांसा देकर उक्त कंपनी में निवेशित करने के लिये कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करने का अपराधिक षडय़ंत्र कर उसकी पूर्ति के अग्रसरण में 03 मार्च 2014 से 31 जनवरी 2016 के मध्य रायगढ़ जिले के थाना चक्रधर नगर क्षेत्र के अंतर्गत प्रार्थिया श्रीमती विमला यादव 36 हजार रूपये, उसके पुत्र बबलू से 7 हजार 2 सौ रूपये, तुलसी बाई से 10 हजार 8 सौ, श्रीमती सावित्री चौहान से 8 हजार 64 रूपये, श्रीमती आमना खान से 10 हजार 8 सौ, पति नजर खान से 10 हजार 8 सौ, श्रीमती सुशीला चौहान से 48 हजार रूपये, श्रीमती सायजान अली से 54 हजार रूपये, श्रीमती चंदा चौहान से 6 हजार रूपये, श्रीमती विशाखा चौहान से 7 हजार 2 सौ रूपये, श्रीमती शहीदा बी से 12 हजार रूपये, श्रीमती फुलसुम बेगम से डेढ हजार रूपये, जगदीश यादव से 15 हजार 8 सौ रूपये, विश्वनाथ यादव से 31 हजार, झसकेतन चौहान से 9 हजार 4 सौ, झसकेतन के रिश्तेदारों से 60 हजार, मो. शमशीर उर्फ पिंटू खान के रिश्तेदारों 12 हजार रूपये, नारायण प्रसाद पुराईन से 12 लाख 75 हजार रूपये व दुर्गा पुराईन से 37 लाख रूपये कंपनी के खाते में जमा कराने के बाद अवधि पूर्ण होनें के पहले कंपनी को बंद कर फरार हो जाने के मामले में प्रार्थिया विमला यादव की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपीगणों के खिलाफ लिखित शिकायत के बाद धारा 420, 120 बी तथा छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 6 (5) तथा धारा 10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें संगीन अपराध के जुर्म में जेल भेज दिया गया था।
करीब 8 साल पुराने इस मामले में प्रकरण उपार्पण पर निक्षेपकों का संरक्षण अधिनियम 2005 के पीठासीन अधिकारी विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत आरोपियों को दोषी करार देते हुए इनमें से प्रत्येक आरोपी को धारा 420, 120 बी में दो वर्ष के कारावास तथा पांच लाख रूपये के अर्थदण्ड तथा छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 6 (5) के तहत एक माह का कारावास तथा पांच हजार रूपये अर्थदण्ड एवं तथा धारा 10 के तहत चार वर्ष का कारावास तथा चार लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड न पटाने पर आरोपियों को अलग से अतिरिक्त कारावास भुगताने की भी व्यवस्था विशेष न्यायालय ने दी है। वहीं आरोपियों के द्वारा पटाये गए अर्थदण्ड में से निवेशकों की जमा राशि प्रतिकर के रूप में लौटाने की भी व्यवस्था की गई है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक दीपक शर्मा ने पैरवी की।

You Might Also Like

साइबर ठगी मामले में रायगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता

शहर में बढ़ रहा है कुत्तों का आतंक

उपलब्धियों से भरा रहा एसएसपी सदानंद कुमार का रायगढ़ का कार्यकाल

कबाड़ और टायर दुकानों में भी डेंगू लार्वा की हो रही जांच

लैलूंगा पुलिस के हत्थे चढ़ा मवेशी तस्कर

Share This Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram Email
Previous Article बीमार पत्नी की मौत के बाद पति ने पीया जहर
Next Article रामजी पांडे का सडक़ दुर्घटना में निधन

खबरें और भी है....

नृत्य व गायन के अद्भुत संगम से सजी चक्रधर समारोह की दूसरी शाम-
टांगी से हमला कर युवक की कर दी हत्या
चक्रधर समारोह में आज की प्रस्तुति
छपोरा में झोलाछाप डाक्टर दे रहा हर मर्ज की दवा
शराब के नशे में टांगी से दोस्त की हत्या, तमनार के आमाघाट फिटिंगपारा की घटना

Popular Posts

नृत्य व गायन के अद्भुत संगम से सजी चक्रधर समारोह की दूसरी शाम-
मेगा हेल्थ कैंप का मिला फायदा, गंभीर एनीमिया से पीड़ित निर्मला को तुरंत मिला इलाज
स्कूल व आंगनबाड़ी के बच्चों का शत-प्रतिशत जारी करें जाति प्रमाण पत्र,कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने बैठक लेकर राजस्व विभाग की कामकाज की समीक्षा
दृष्टिहीन मिथिला का मौके पर बना राशन कार्ड, शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना से लाभान्वित करने के दिए निर्देश
डेंगू से निपटने निगम और स्वास्थ्य की टीम फील्ड पर,पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल केसेस कम, फिर भी सतर्कता जरूरी

OWNER/PUBLISHER-NAVIN SHARMA

OFFICE ADDRESS
Navin Kadam Office Mini Stadium Complex Shop No.42 Chakradhar Nagar Raigarh Chhattisgarh
CALL INFORMATION
+91 8770613603
+919399276827
Navin_kadam@yahoo.com
©NavinKadam@2022 All Rights Reserved. WEBSITE DESIGN BY ASHWANI SAHU 9770597735
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?