सारंगढ़। डीईओ सारंगढ़-बिलाईगढ द्वारा अकारण एक लिपिक को निलंबित कर दिया गया और पीडि़त के जवाब को अस्वीकार कर उसे लिपिकीय प्रभार से हटाकर 52 किमी दूर शा.हा. स्कूल बोडा विकासखंड बिलाईगढ में पदस्थ करने का आदेश जारी हुआ है। ऐसे में पीडि़त लिपिक चंद्रशेखर सिंह ठाकुर ने कलेक्टर को लिखित में डीईओ के रवैये की शिकायत करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है।
कलेक्टर को सौंपे शिकायत में कहा गया है कि पिछले माह लिपिक चंद्रशेखर सिंह ठाकुर को डीईओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिसका साक्ष्य सहित जवाब प्रस्तुत करने के बाद भी समाधानकारक नहीं माना बल्कि उसे पेंशन संबंधी प्रभार कार्यालय के आदेश को धता बताकर निलंबित कर दिया। जो उसके पूर्व मुख्यालय से अब 52 किमी दूरी पर है।
पीडि़त ने आरोप लगाया है कि विभागीय जांच के बाद पुन: जिला शिक्षा अधिकारी ने आरोप पत्र जारीकर दिया। इस तरह बार-बार कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। ऐसे में पीडि़त ने जानबूझकर मानसिक प्रताडि़त करने के उद्देश्य लगाने का अधिकारी पर गंभीर शिकायत की है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी एसएन भगत का पक्ष जानने के लिए फोन लगाने पर पीडि़त चंद्रशेखर सिंह ठाकुर के बारे में बताया गया तो उन्होंने पक्षपात नहीं करने की बात कहीं व रुपए मांगे जाने के सवाल को सुनें बगैर फोट काट दिया। दो बारा उनके मोबाइल फोन पर रिंग जाने के बाद भी उन्होंने रिसीव नहीं किया। पीडि़त ने शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि जिला शिक्षा अधिकारी एसएन. भगत ने उसे निलंबन से बहाल करने के बदले 80 हजार रुपए की मांग किया गया। उनके मन मुताबिक मांग को पूरी न करने पर कारण बताओ नोटिस के जवाब असंतोष जनक मान निलंबित कर उसका मुख्यालय 52 किमी दूर निर्धारित कर दिया गया है। पीडि़त ने कलेक्टर को अपने पारिवारिक समस्या से भी अवगत कराया है व अन्य बिंदुओं को रखकर न्याय दिलाने की मांग की है। यह की अधिकारी ने दुर्भावना वश उसके मांग की गई राशि न देने पर कलेक्टर से अनुमोदन कराकर विभागीय जांच को यथावत रखने की तैयारी चल रही है। उसे अन्यत्र दूर वाले जगह में भेजा जा रहा है और भेज भी दिया है। इससे परेशानी हो रही है।
हम नियमानुसार काम कर रहे है। किसी के ऊपर पक्ष पात करके कार्रवाई नहीं किया गया है।
एसएन. भगत, डीईओ
सारंगढ़-बिलाईगढ़
डीईओ पर मांनसिक प्रताडऩा व परेशान का आरोप
पीडि़त ने कलेक्टर से लगाई न्याय की गुहार
