पांच हजार रूपए का अर्थदण्ड भी, सत्र न्यायाधीश का फैसला
जांजगीर-चांपा। भांजे की हत्या करने वाले मामा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आजीवन कारावास एवं पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार, पेंड्री थाना पामगढ़ निवासी मनोज कुमार सूर्यवंशी (38) पिता रामलाल 23 मई 2022 की रात लगभग 9 बजे जमीन की रजिस्ट्री के संबंध में अपनी बहन दिलबाई से बात कर रहा था। उसी समय दिलबाई का बेटा हरिश आया और मां को गाली क्यों दे रहे हो, कहकर मारपीट करने लगा, तब मनोज कुमार गुस्से में आ गया और धारदार चाकू से उसके गले पर प्रहार कर दिया। गहरी चोट लगने पर वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पामगढ़ ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। उसे बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान 25 मई 2022 को उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर तोरवा थाने में मर्ग कायम किया गया और डायरी विवेचना के लिए पामगढ़ भेजी गई। पुलिस ने आरोपी मामा मनोज कुमार सूर्यवंशी के विरूद्ध हत्या का अपराध दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले में मृतक की बहन पायल जोशी प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य थी। उसके बयान और अन्य साक्ष्य के आधार पर मनोज सूर्यवंशी को भादवि की धारा 302 के लिए सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास तथा पांच हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं पटाए जाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने पैरवी की।
भांजे की हत्या करने वाले मामा को आजीवन कारावास
