रायगढ़। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के जांच अभियान में शहर के कई मिठाई दुकानों में गंदगी के बीच तैयार हो रहे नकली खाद्य पदार्थ को जब्त करते हुए कारवाई की जा रही है। ऐसे जांच के दौरान देव स्वीट्स से साढ़े 22 हजार रुपए का मिठाई जब्त की गई है तो वहीं कई प्रतिष्ठानों से सैंपल लेकर साफ-सफाई के लिए नोटिस जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि इन दिनों खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। जिससे गुरुवार को सोनूमुड़ा स्थित देव स्वीट्स पर छापा मार कार्रवाई की गई। इस दौरान जांच में सामने आया कि प्रतिष्ठान में पेड़ा, चमचम और अन्य मिठाइयां दूध के स्थान पर दूध पाउडर और वनस्पति तेल से बनाई जा रही थीं। साथ ही मिठाइयों के पैकेट पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि और प्रतिष्ठान का पता जैसी आवश्यक जानकारी भी अंकित नहीं थी। इससे विभाग की टीम ने मौके पर तैयार सभी उत्पाद जब्त कर लिए। इस कार्रवाई में करीब 15 पेटी मिठाई, जिसकी अनुमानित कीमत 22500 रुपये को जब्त की गई। प्रतिष्ठान संचालक को साफ-सफाई रखने और खाद्य सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन करने के लिए नोटिस भी दिया गया है। साथ ही नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके साथ ही शहर के अन्य प्रतिष्ठानों की भी जांच की गई। जिसमें निरीक्षण के दौरान गोपी टॉकीज़ रोड स्थित अलंकार होटल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सरिता पटेल और नमूना सहायक सुमन अग्रवाल ने बेसन पापड़ी, बूंदी लड्डू और कालाकंद का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। इसके साथ सुभाष चौक स्थित ममता फाईन के निरीक्षण के दौरान यहां साफ-सफाई में कमी पाई, इसके साथ ही यहां शाकाहारी और मांसाहारी भोजन को एक साथ रखा पाया गया। इसके लिए प्रतिष्ठान संचालक को नोटिस दिया गया है। वहीं तेल व ग्रेवी के नमूले लेकर जांच के लिए भेजा गया है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों का कहना है था कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जाएगी।
लोटे चोको पाई के बैच की बिक्री पर रोक
खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोटे चोको पाई के एक बैच को असुरक्षित घोषित कर उसकी खरीद-बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। विभाग ने आम उपभोक्ताओं से बैच नंबर एनएम 10 डी सी 2 के उत्पाद को न खरीदने और न ही उसका सेवन करने की अपील की है। जिले के सभी थोक एवं फुटकर खाद्य विक्रेताओं को भी इस बैच के उत्पाद की खरीद-बिक्री एवं भंडारण तत्काल प्रभाव से बंद करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी सुधार चौधरी ने बताया कि फर्म लोटे इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के एफएसएसआई नंबर 10014042001580 वाले 168 ग्राम लोटे चोको पाई (बैच नंबर एनएम 10 डी सी 2) का नमूना जांच के लिए भेजा गया था। भोपाल स्थित कैली-लैब्स निजी लिमिटेड द्वारा की गई जांच में यह खाद्य पदार्थ असुरक्षित पाया गया। इससे विक्रेताओं को शेष स्टॉक पर रोक लगाते हुए कंपनी को वापस करने का निर्देश दिया है।



