रायगढ़। जिले के तमनार विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत हमीरपुर के पंचायत सचिव आशीष बारीक को शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनपद पंचायत स्तर पर आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, शासकीय कार्यों में रुचि नहीं लेने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश-निर्देशों की लगातार अवहेलना करने के कारण सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
जांच में प्रथम दृष्टया आशीष बारीक अपने पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतते हुए दोषी पाए गए। यह कृत्य छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) एवं (3) का उल्लंघन माना गया है, जो कदाचार की श्रेणी में आता है।
इसी आधार पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के प्रावधानों के तहत आशीष बारीक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
यह कार्रवाई पंचायत व्यवस्था में अनुशासन बनाए रखने तथा शासकीय कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
लापरवाह पंचायत सचिव निलंबित



