रायगढ़। पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे रायगढ़-सारंगढ़ मुख्य मार्ग स्थित मां मंगला कॉलेज मेनरोड पर 18 मई की रात्रि हुए भीषण सडक़ हादसे में पुसौर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रेलर चालक के विरुद्ध उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु नहीं बल्कि मानव वध की गंभीर धारा के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई एसएसपी रायगढ़ शशि मोहन सिंह के उस सख्त निर्देश के अनुरूप की गई है, जिसमें गंभीर सडक़ दुर्घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करने कहा गया है। इससे पहले कोड़ातराई सडक़ हादसे में भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जा चुकी है।
जानकारी के अनुसार 18 मई की रात लगभग 08:30 बजे मां मंगला कॉलेज मेनरोड पर छोटा हाथी वाहन बॉक्स ट्रेलर वाहन के बीच जोरदार टक्कर हुई। सूचना मिलते ही पुसौर पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के बड़े भाई नेहरू लाल साहू निवासी ग्राम रूचिदा ने बताया कि उसका भाई दशरथ साहू छोटा हाथी वाहन चलाकर पटेलपाली स्थित टाइल्स दुकान में बुकिंग का कार्य करता था और रोज की तरह काम समाप्त कर घर लौट रहा था। इसी दौरान चंद्रपुर की ओर से तेज एवं लापरवाहीपूर्वक आ रहे ट्रेलर चालक ने वाहन को टक्कर मार दी, जिससे छोटा हाथी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दशरथ साहू की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में पुसौर थाना में मर्ग कायम कर प्रारंभिक रूप से धारा 106(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान यह बात सामने आई कि ट्रेलर चालक इमरान खान बिना किसी वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस के भारी वाहन ट्रेलर चला रहा था। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
बिना लाइसेंस के ट्रेलर चलाना पड़ा महंगा
दुर्घटना में हुई मौत पर गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज, आरोपी गिरफ्तार, जेल दाखिल



