जशपुरनगर। जिले के कासांबेल थाने में पदस्थ कॉन्स्टेबल रुद्रमणि यादव पर रेप का आरोप लगा है। विधवा टीचर ने आरोप लगाया कि पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने का भरोसा दिलाकर आरक्षक उसके करीब आया। घुमाने ले जाने के बहाने जंगल ले जाकर दुष्कर्म किया। इस दौरान महिला 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन आरोपी ने मेडिसिन देकर गर्भपात करा दिया। पीडि़ता की शिकायत के बाद स्क्क ने आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है, वहीं स्नढ्ढक्र दर्ज होने के बाद से वह फरार है।
पीडि़ता ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि, साल 2020 में पति की मौत के बाद वह अपने दो बच्चों के साथ अकेले रह रही थीं। पेशे से वह टीचर है। महिला के अनुसार, जनवरी 2023 में फेसबुक के जरिए उनकी पहचान आरक्षक रुद्रमणि यादव से हुई थी। शुरुआत में रुद्रमणि ने पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने और हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आरोप है कि आरक्षक ने महिला के अकेलेपन और मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। शिकायत के मुताबिक, 28 अप्रैल 2023 को आरक्षक रुद्रमणि यादव टीचर को घुमाने के बहाने बटईकिला क्षेत्र ले गया, जहां सुनसान जगह पर उससे जबरन संबंध बनाए। पीडि़ता का आरोप है कि इसके बाद आरोपी अलग-अलग जगहों पर उसकी इच्छा के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता रहा।
महिला ने आरोप लगाया कि इस दौरान वह 2 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन आरोपी ने गर्भपात करा दिया। जनवरी 2025 में भी आरोपी ने भुरसादाब क्षेत्र के जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया।
शिक्षिका ने शिकायत में कहा कि जब उसने आरोपी से दूरी बनानी शुरू की, तो वह मानसिक रूप से प्रताडि़त करने लगा। आरोपी सार्वजनिक स्थानों पर गाली-गलौज करता था। इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर कॉल डिटेल निकलवाकर रिश्तेदारों और परिचितों को फोन किए और महिला के बारे में गलत बातें फैलाईं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल कर बदनाम करने की कोशिश का आरोप भी लगाया गया है। पीडि़ता ने आर्थिक शोषण का आरोप भी लगाया है। उसके अनुसार आरोपी ने जमीन दिलाने के नाम पर उससे और उसके भाई से करीब 2 लाख रुपए लिए, लेकिन कोई काम नहीं कराया। महिला का कहना है कि आरोपी खुद को पुलिस विभाग में प्रभावशाली बताकर धमकी देता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
महिला द्वारा अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद पुलिस ने मामले में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ी हैं। पुलिस ने रुद्रमणि यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 376(2)(हृ) और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कॉन्स्टेबल पर विधवा टीचर से रेप का आरोप, जबरन संबंध बनाए, एसपी ने किया सस्पेंड, आरोपी फरार



