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NavinKadam > रायगढ़ > शासकीय भूमि आवंटन मामले में यथास्थिति रखने का हाईकोर्ट का आदेश
रायगढ़

शासकीय भूमि आवंटन मामले में यथास्थिति रखने का हाईकोर्ट का आदेश

रायगढ़ इस्पात एवं एनआर स्टील के बीच फंसा है मामला

lochan Gupta
Last updated: October 24, 2023 2:39 am
By lochan Gupta October 24, 2023
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2 Min Read

रायगढ़। औद्योगिक नगरी रायगढ़ के दो बड़े उद्योग संस्थानों के बीच शासकीय भूमि आवंटन का मामला छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष पहुंच चुका है। जिसमे रायगढ़ जिले के ग्राम शिवपुरी में स्थित शासकीय भूमि के उद्योग संस्थानों को औद्योगिक प्रयोजन हेतु आबंटन के संबंध में रायगढ़ इस्पात द्वारा अपने अधिवक्ता श्री आशुतोष मिश्रा एवम श्री वेदांत षड़ंगी के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की गई है।
यह याचिका सीएसआईडी द्वारा एन आर स्टील को भूमि आवंटन हेतु जारी एलॉटमेंट आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। शासन एवम विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के मध्य मेमोरेंडम आफ अंडरस्टेनडिंग प्रतिपादित कर सी एस आई डी के माध्यम से औद्योगिक विस्तार हेतु शासकीय जमीन निर्धारित मूल्य पर आबंटन के लिए प्रकिया की गई थी। जिसके बाद एन आर स्टील के पक्ष में आशय पत्र जारी कर दिया गया जिसे भी पूर्व में न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई जिसमे नोटिस जारी होने के तुरंत बाद ही एलॉटमेंट आदेश जारी कर दिया गया जिसे पुन: माननीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्तागण द्वारा इन्ही प्रकियाओ में हुई घोर अनियमित्ताओ को ओर माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षण कर अपने तर्क रखे, इस मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय के एकलपीठ न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू के समक्ष हुई जिसपर विचार करते हुए माननीय न्यायालय में शासन एवम अन्य पक्षकारो को नोटिस जारी कर संबंधित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने हेतु आदेशित कर याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान की है।

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