रायगढ़। 01 जनवरी को रामभांठा राम मंदिर के पास युवक से मारपीट कर लूटपाट को अंजाम देने वाले जवाहर नगर रामभांठा के बादल उर्फ शानू सारथी, शैलेस मिंज और उसके साथी अपचारी बालक को सक्षम न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है।
घटना को लेकर अंकुर अग्रवाल पिता शिव शंकर अग्रवाल उम्र 22 वर्ष निवासी संजय मैदान रामभांठा के द्वारा 01 जनवरी की रात थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया कि एक जनवरी की शाम करीब 7 बजे अपनी स्कूटी से गैलेक्सी मॉल सामान लेने जा रहा था।
रामभांठा राम मंदिर के पास झगडेलू एवं बदमाश किस्म का लडक़ा शानू और उसके साथी रास्ते में दौड़-भाग कर रहे थे, ये रूका तो वे बिना कारण इसे गाली गलौज करने लगे और इसके स्कूटी को ईंट से मारने लगे जिन्हें मना किये तो इसे मारपीट कर जेब में रखे 1600 रुपए को लूट कर भाग गए। मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी सानू व अन्य उसके साथियों पर लूटपाट का अपराध दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी किया गया जिसमें आज थाना प्रभारी कोतवाली शनिप रात्रे एवं हमराह स्टाफ द्वारा आरोपियों के ठिकानों पर दबिश देकर आरोपी सानू सारथी, शैलेस मिंज और उसके साथी विधि के साथ संघर्षरत बालक को हिरासत में लिया गया। आहत अंकुर अग्रवाल ने आरोपी बादल उर्फ शानू सारथी, शैलेश मिंज और अपचारी बालक की पहचान किया है। आरोपी बादल उर्फ शानू सारथी पिता रमेश सारथी उम्र 20 साल ,शैलेश मेंस पिता सुजीत मिंज उम्र 19 साल दोनों निवासी जवाहर नगर रामभांठा थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ विधि के साथ संघर्षरत बालक को सक्षम न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। फरार आरोपियों की शीघ्र पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे, सहायक उप निरीक्षक इगेश्वर यादव, दिलीप बेहरा, प्रधान आरक्षक श्रीराम साहू, आरक्षक जगमोहन ओग्रे, संदीप मिश्रा, उत्तम सारथी और मनोज पटनायक की विशेष भूमिका रही है।
लूटपाट व मारपीट मामले में अपचारी बालक समेत 3 गिरफ्तार
