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NavinKadam > जशपुरनगर > नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया
जशपुरनगर

नाबालिग से दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया

मेला से बहला-फुसलाकर साथ ले गया, कुनकुरी पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

lochan Gupta
Last updated: August 11, 2026 12:08 am
By lochan Gupta August 11, 2026
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5 Min Read

जशपुरनगर। जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एवं पॉक्सो), कुनकुरी ने आरोपी सन्नु चौहान उर्फ सोनू चौहान (32) को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी को नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) के तहत 5 साल की सजा और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल की सजा सुनाई है। दोनों मामलों में 1-1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। यह मामला कुनकुरी थाना क्षेत्र का है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार 30 जून को नाबालिग बालिका के पिता द्वारा चौकी कोल्हेनझरिया, थाना तुमला में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी अपनी छोटी बहन के साथ 28 जमन को रथ मेला देखने गई थी। शाम को छोटी बेटी के घर वापस आने पर परिजनों द्वारा बड़ी बेटी के संबंध में पूछताछ की गई, तब जानकारी मिली कि वह मेले से वापस नहीं आई है। अगले दिन नाबालिग बालिका के पिता एवं परिजनों द्वारा उसकी तलाश एवं पूछताछ की गई। इस दौरान घर वापस लौटी छोटी बहन से जानकारी मिली कि आरोपी सोनू चौहान उसकी नाबालिग बड़ी बहन को रथ मेला से बहला-फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया है। आरोपी द्वारा छोटी बहन को धमकी दिए जाने के कारण उसने तत्काल घटना की जानकारी अपने परिजनों को नहीं दी थी। परिजनों द्वारा आसपास एवं संभावित स्थानों पर नाबालिग बालिका की तलाश की गई, लेकिन उसके नहीं मिलने पर दिनांक 30.06.2025 को उसके पिता द्वारा चौकी कोल्हेनझरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनांक 01.07.2025 को नाबालिग बालिका को आरोपी सन्नु चौहान उर्फ सोनू चौहान, उम्र 32 वर्ष के कब्जे से बरामद किया गया। नाबालिग बालिका का कथन महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष कराया गया। अपने कथन में पीडि़ता द्वारा बताया गया कि आरोपी उसे प्यार एवं शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा गवाहों के कथन लेखबद्ध किए गए। इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेज एवं वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए। मामले में पुलिस द्वारा चौकी कोल्हेनझरिया में धारा 137(2), 64(2)(द्व) बीएनएस तथा धारा 4 एवं 6 पॉक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उसे दिनांक 01.07.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहां से न्यायिक रिमाण्ड प्राप्त कर जिला जेल जशपुर भेजा गया। विवेचना के दौरान पुलिस के द्वारा जप्तशुदा प्रदर्श एवं अन्य आवश्यक साक्ष्यों को परीक्षण हेतु एफएसएल भेजा गया तथा प्राप्त रिपोर्ट को विवेचना में शामिल किया गया।विवेचना पूर्ण होने के पश्चात आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र/चार्जशीट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर प्रकरण का विचारण माननीय विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एवं पॉक्सो), कुनकुरी में हुआ।
प्रकरण में तत्कालीन चौकी प्रभारी कोल्हेनझरिया स.उ.नि. टेकराम सारथी एवं उप पुलिस अधीक्षक अजाक भावेश कुमार समरथ द्वारा की गई कुशल विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर तथा लोक अभियोजक भरत राम यादव द्वारा की गई सशक्त पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय भानु प्रताप सिंह, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एवं पॉक्सो), कुनकुरी द्वारा आरोपी सन्नु चौहान उर्फ सोनू चौहान को दोष सिद्ध मानते हुए धारा 137(2) बीएनएस के तहत 05 वर्ष कठोर कारावास एवं ?1,000/- अर्थदण्ड। धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास एवं रू.1,000/- अर्थदण्ड। दोनों सजाएं साथ-साथ भुगताई जाएंगी। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा पृथक से अतिरिक्त कारावास की सजा भी निर्धारित की गई है।

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