रायपुर। निगम ने शहर में दो अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई चंगोराभाठा रिंग रोड स्थित सार्वजनिक ओवरब्रिज पर बिना अनुमति कराई जा रही पेंटिंग को रुकवाकर सामग्री जब्त की गई, वहीं दूसरी ओर पचपेड़ी नाका स्थित एक होटल में गंदगी मिलने पर 8 हजार रुपए का ई-चालान काटा गया। नगर निगम की मॉनिटरिंग टीम को सूचना मिली थी कि जोन-5 के चंगोराभाठा रिंग रोड-1 स्थित सार्वजनिक ओवरब्रिज की दीवार पर बिना अनुमति प्रचार-प्रसार के लिए पेंटिंग की जा रही है। टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया तो शिकायत सही मिली। इसके बाद छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पेंटिंग का काम तत्काल बंद कराया गया और मौके से पेंटिंग में इस्तेमाल की जा रही सामग्री जब्त कर ली गई। संबंधित लोगों को भविष्य में बिना अनुमति सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी तरह का प्रचार-प्रसार या पेंटिंग नहीं करने की चेतावनी दी गई है।
वहीं, जोन-10 स्वास्थ्य विभाग ने जनशिकायत के आधार पर पचपेड़ी नाका चौक के पास स्थित महावीर थाली का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान होटल में गंदगी मिली और स्वच्छता मानकों के पालन में लापरवाही पाई गई। साथ ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के उल्लंघन की भी पुष्टि हुई। इस पर जोन-10 के स्वास्थ्य विभाग ने होटल संचालक को कड़ी चेतावनी देते हुए 8 हजार रुपए का ई-जुर्माना लगाया। निगम का कहना है कि जनशिकायत सही मिलने पर तत्काल कार्रवाई की गई। नगर निगम ने अपील की है कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार की पेंटिंग, पोस्टर या विज्ञापन लगाने से पहले सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लें। वहीं होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को स्वच्छता मानकों का पालन करने की हिदायत दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
होटल में गंदगी मिलने पर लगा जुर्माना
चंगोराभाठा में बिना अनुमति प्रचार सामग्री जब्त



