रायगढ़। पुसौर पुलिस ने घर में हुई चोरी के मामले का सफल खुलासा करते हुए चोरी करने वाले आरोपी तथा चोरी का सामान खरीदने वाले कबाड़ी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस की त्वरित विवेचना, घटनास्थल निरीक्षण एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों तक पहुंच बनाई गई ।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी देव कुमार नायक (25 वर्ष) निवासी ग्राम जामपाली ने थाना पुसौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 08 जून की रात भोजन करने के बाद परिवार के साथ सो गया था। अगले दिन सुबह उठने पर घर के किचन से बजाज कंपनी का इंडक्शन चूल्हा (कीमत 3,800), अर्पणा कंपनी का रेडियो (1,500), वीवो मोबाइल (करीब 25,000) तथा दीवान में रखी नगदी रकम अज्ञात चोर द्वारा दीवार फांदकर घर में प्रवेश कर चोरी कर ली गई थी। रिपोर्ट पर थाना पुसौर में धारा 331(4), 305 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली, जिस पर संदेही डिलेश्वर सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपी ने चोरी की वारदात स्वीकार करते हुए बताया कि उसने घर से नगदी, इंडक्शन चूल्हा, रेडियो एवं मोबाइल चोरी किया था। पूछताछ में उसने मोबाइल और रेडियो को झाडिय़ों में फेंक देना तथा चोरी का इंडक्शन चूल्हा बलदेव साव नामक कबाड़ी को बेच देना स्वीकार किया। आरोपी के मेमोरेंडम के आधार पर शेष 3,950 नगद बरामद कर जब्त किया गया। इसके बाद पुलिस ने कबाड़ी बलदेव साव से पूछताछ की। उसने स्वीकार किया कि उसने डिलेश्वर सोनी से चोरी का इंडक्शन चूल्हा 1,000 में खरीदा था तथा उसे तोडक़र कबाड़ में मिला दिया था। उसके कब्जे से इंडक्शन चूल्हे का टूटा हुआ हिस्सा बरामद कर जब्त किया गया। चोरी की संपत्ति खरीदने के कारण आरोपी बलदेव साव के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस भी प्रकरण में जोड़ी गई। पुसौर पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर भेज दिया गया।
चोर व चोरी का सामान खरीदने वाला कबाड़ी गिरफ्तार



