रायगढ़। शादी के 3 महीने के भीतर दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देने की प्रताडऩा से तंग आकर युवति ने स्वयं पर आग लगा ली थी। जिससे उसकी मौत हो गई थी। जिला सत्र न्यायालय ने इस मामले में आरोपी पति के खिलाफ धारा 498 (क) एवं 304 (बी) के तहत 10 वर्ष के सश्रम करवास से दंडित किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका सबिया राठिया का विवाह चक्रधरनगर थाना क्षेत्र के मानुवापाली गांव के महेंद्र राठिया से हुई थी। विवाह 11 मार्च 2021 को संपन्न हुआ था और 28 अप्रैल 2021 को सबिया की आग में जलने से गंभीर होने पर मौत हो गई थी। बताया जाता है कि विवाह में मृतिका के परिजनों ने यथासंभव स्त्रीधन दान, दहेज़ भी दिया था किंतु मृतिका का पति और उसके परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे, जिससे मोटरसाइकिल की मांग कर मृतिका के साथ कुर्रता का व्यवहार कर यातना दिया जाता था। इसी दरमियांन 28 अप्रैल 2021 को प्रात: 5:00 बजे मृतका ने स्वयं पर आग लगा लिया। उस दौरान उसका पति वहां मौजूद था मृतका को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय लाया गया। जहां चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में चक्रधरनगर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई पश्चात सत्र न्यायाधीश ने धारा 498 (क) के तहत एक वर्ष और धारा 304 (बी) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। इसके अलावा दोनों धाराओं के तहत अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।