रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में जिलेभर में चलाये ऑपरेशन आघात के तहत रायगढ़ पुलिस ने पिछले 24 घंटे के भीतर अवैध शराब के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाते हुए थाना तमनार, थाना छाल एवं चौकी खरसिया क्षेत्र में लगातार दबिश देकर 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से कुल 94 लीटर हाथ भ_ी निर्मित महुआ शराब बरामद कर जब्त की। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन कर कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले 12 व्यक्तियों के विरुद्ध भी आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत कार्रवाई की गई।
ऑपरेशन आघात के तहत थाना तमनार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बांधापाली निवासी मिनकेतन यादव (34 वर्ष) अपने घर की बाड़ी में अवैध महुआ शराब बिक्री के लिए रखे हुए है। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल दबिश देकर आरोपी को पकड़ा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 5-5 लीटर क्षमता के तीन प्लास्टिक जरीकेन तथा 2 लीटर क्षमता के एक जरीकेन में कुल 17 लीटर हाथ भ_ी निर्मित कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध थाना तमनार में धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई।
इसी दिन थाना तमनार पुलिस को दूसरी सूचना ग्राम डोलेसरा उरांव मोहल्ला से मिली, जहां दिलबोध तिग्गा (26 वर्ष) अपने घर में हाथ भ_ी निर्मित महुआ शराब बेच रहा था। पुलिस टीम के पहुंचते ही वहां मौजूद शराब पीने वाले लोग भाग निकले, जबकि आरोपी को मौके पर पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने शराब बिक्री करना स्वीकार किया। आरोपी की बाड़ी से 5-5 लीटर क्षमता के तीन जरीकेनों में कुल 15 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद कर जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। दोनों कार्रवाई में प्रधान आरक्षक विपिन पटेल, हेमप्रकाश सोन, आरक्षक पुष्पेन्द्र सिदार, पुरूषोत्तम सिदार और रंजीत भगत की विशेष भूमिका रही।
थाना छाल पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम खर्रा में मार्शल धनवार (19 वर्ष) अपने घर के पीछे इमली के पेड़ के नीचे अवैध महुआ शराब बेच रहा है। पुलिस ने स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में दबिश दी और आरोपी को मौके पर शराब बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 15 लीटर क्षमता के एक जरीकेन तथा 10-10 लीटर क्षमता के दो जरीकेनों में कुल 35 लीटर महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 7,000 है, बरामद कर जब्त की गई। आरोपी के पास शराब रखने अथवा बिक्री का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। उसके विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया। कार्रवाई में प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन, आरक्षक राजेश राठौर, भगवती लक्ष्मे और उमेन्द्र उरांव की विशेष भूमिका रही।
चौकी प्रभारिी खरसिया निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में चौकी खरसिया पुलिस की लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई जारी इसी क्रम में कल मालधक्का रेक प्वाइंट के पास अभियान चलाते हुए पहली कार्रवाई में अजय साहू (43 वर्ष) निवासी वार्ड क्रमांक 12 खरसिया को पकड़ा। आरोपी के कब्जे से 10 लीटर क्षमता के डिब्बे में 8 लीटर तथा 5 लीटर क्षमता के डिब्बे में 4 लीटर, कुल 12 लीटर हाथ भ_ी निर्मित महुआ शराब बरामद कर जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 2,400 है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया।
इसके बाद उसी क्षेत्र में पुलिस ने दूसरी कार्रवाई करते हुए रामजाने साहू (19 वर्ष) निवासी वार्ड क्रमांक 12 खरसिया को 15 लीटर क्षमता के प्लास्टिक डिब्बे में रखे 14 लीटर हाथ भ_ी निर्मित महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया। बरामद शराब की अनुमानित कीमत 2,800 है। आरोपी के विरुद्ध भी धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। चौकी खरसिया की दोनों शराब रेड कार्यवाही में प्रशिक्षु उनि प्रवीण बांधव, प्रधान आरक्षक अनंत तिवारी, ममता मिंज, आरक्षक साविल चंद्रा, अशोक कंवर, महिला आरक्षक प्रियंका मिंज और एमरेसिया टोप्पो शामिल थे।
अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के साथ-साथ सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के विरुद्ध भी विशेष अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक प्रशांत राव के नेतृत्व में बरभांठा चौक, बासनपाली, हुंकराडीपा चौक, झरना, खम्हरिया, टपरंगा एवं धौराभांठा क्षेत्र में टाउन पेट्रोलिंग के दौरान 07 व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के तहत कार्रवाई की गई। इसी प्रकार थाना प्रभारी छाल निरीक्षक नासिर खान के नेतृत्व में ग्राम नवापारा एवं छाल क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते मिले 03 व्यक्तियों तथा कोतरारोड़ पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों पर भी इसी धारा के तहत कार्रवाई की गई।
94 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त. 24 घंटे में 5 बड़ी आबकारी कार्रवाई
सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी करने वाले 12 व्यक्तियों पर भी आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई



