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Reading: नाबालिक से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की कैद
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NavinKadam > रायगढ़ > नाबालिक से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की कैद
रायगढ़

नाबालिक से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की कैद

घरघोड़ा के विशेष पोक्सो न्यायालय का फैसला

lochan Gupta
Last updated: November 23, 2025 12:07 am
By lochan Gupta November 23, 2025
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2 Min Read

रायगढ़। विशेष न्यायाधीश श्रीमान शहाबुद्दीन कुरैशी साहब ने आरोपी राहुल सिंह राजपूत को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए बीस साल सश्रम कारावास एवं 5500 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित करने का दण्डादेश सुनाया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण बताते हुए विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अर्चना मिश्रा ने बताया कि आरक्षी केन्द्र धरमजयगढ के अनुसार 14 जनवरी 2023 को आरोपी राहुल सिंह राजपूत ने पीडि़त को बहला फुसलाकर उसके माता-पिता के अनुमति के बिना शादी का प्रलोभन देकर भगा कर ले गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध स्थापित किया।
परिजनों की रिपोर्ट पर धरमजयगढ थाना प्रभारी ने तत्परता दिखाई और पीडि़त को आरोपी के कब्जे से बरामद कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की। विवेचना में आरोपी द्वारा अपराध किया जाना पाये जाने पर उसके विरुद्ध धारा 363 ,366,376 2द भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 4, एवं धारा 6पाक्सो एक्ट के तहत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
विशेष न्यायालय ने प्रकरण में विचारण उपरांत आरोपी को उपरोक्त मामले में सिद्ध दोष पाते हुए धारा 366 भारतीय दण्ड संहिता के तहत पांच साल सश्रम कारावास एवं 500 रूपये जुर्माने से तथा धारा 6ध्1 पाक्सो एक्ट के तहत बीस साल सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माने से दण्डित करने का दण्डादेश पारित किया है। उपरोक्त दोनों सजा साथ साथ चलेगी।
माननीय न्यायालय ने पीडि़त के परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में 4 लाख रूपये विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से दिलाये जाने की अनुशंसा की है। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अर्चना मिश्रा ने पैरवी की।

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