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रायगढ़

काफरमार व केवाली में पकड़ाया 128 कट्टा अवैध धान, मंडी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज

lochan Gupta
Last updated: November 21, 2025 12:26 am
By lochan Gupta November 21, 2025
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3 Min Read

रायगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की किसान हितैषी एवं पारदर्शी धान खरीदी नीति के अनुरूप जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सुचारू रूप से संचालित है। शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में अवैध धान भंडारण एवं परिवहन पर भी जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी जारी है। इसी क्रम में बुधवार को खरसिया अनुविभाग अंतर्गत 128 कट्टा अवैध धान जब्त कर मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई एसडीएम खरसिया श्री प्रवीण तिवारी के नेतृत्व में राजस्व एवं संबंधित विभागों की संयुक्त टीम द्वारा की गई।
एसडीएम श्री तिवारी ने बताया कि संयुक्त दल द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान ग्राम काफरमार में वरुण तिवारी के पास 58 कट्टा और ग्राम केवाली में गुहा दास महंत के पास 70 कट्टा अवैध धान भंडारित पाया गया। दोनों स्थानों से कुल 128 कट्टा धान जब्त कर नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में शासन के निर्देशों का पालन करते हुए अवैध गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। अनुविभागीय स्तर पर गठित टीमें लगातार निरीक्षण कर रही हैं। अवैध धान भंडारण एवं परिवहन में संलिप्त पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

60 कट्टा अवैध धान से भरी पिकअप पकड़ाई

रायगढ़ । पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन पर सीमावर्ती प्रांत उड़ीसा से अवैध धान की आवक को रोकने एवं छत्तीसगढ़ के कृषि उपज मंडियों में उसकी संभावित बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए लगातार पेट्रोलिंग, नाकेबंदी और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है। इसी क्रम में आज 20 नवंबर 2025 को पुसौर पुलिस ने उड़ीसा बॉर्डर के ग्राम त्रिभौना में चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन क्रमांक सीजी-10 सी 6890 से 60 कट्टा धान जब्त किया है। वाहन चालक आनंद सा पिता ईश्वर सा उम्र 56 वर्ष निवासी सेमरलिया, थाना कोडकेला, जिला झारसुगुड़ा (उड़ीसा) से पूछताछ में वह धान को उड़ीसा से छत्तीसगढ़ की किसी उपज मंडी/संग्रहण केंद्र में बिक्री के उद्देश्य से लाना पाया गया, लेकिन नोटिस दिए जाने पर वह इसके संबंध में कोई वैध दस्तावेज या उत्तर प्रस्तुत नहीं कर सका। मामले में पुसौर पुलिस द्वारा इस्तगासा क्रमांक 13/2025 धारा 106 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन को थाने लाया गया तथा संबंधित मंडी निरीक्षक को सूचना दे दी गई है।

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