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रायगढ़

नाबालिग से जबरन किया दुष्कर्म, रेप के आरोपी को 20 साल की सजा

सटिक विवेचना से 3 महीने के अंदर मिली सजा

lochan Gupta
Last updated: November 10, 2025 1:18 am
By lochan Gupta November 10, 2025
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2 Min Read

रायगढ़। जिले में नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा मिली है। घटना जुलाई महीने की है। जब आरोपी आकाश यादव 14 साल की नाबालिग को खाली मकान में ले गया और उससे जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद पीडि़ता की बड़ी बहन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। 3 महीने बाद पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई की और 20 साल की कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडि़त की बड़ी बहन ने जूटमिल थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह अपने पति के साथ रहती है। उसके माता-पिता रोजी मजदूरी करने पूंजीपथरा गए थे। 14 साल की उसकी छोटी बहन उसके साथ रहती थी। 10 जुलाई की रात 8 बजे उसके मोहल्ले का रहने वाला आकाश यादव नाबालिग के साथ एक खाली मकान में ले जाकर जबरन बलात्कार किया है। घटना को पीडि़ता की सहेली ने देखा और उसकी बड़ी बहन को जाकर बताई। तब पीडि़ता की बड़ी बहन उसके पास पहुंची और जब वह जाकर देखी तो उसकी बहन रो रही थी। उससे पूछने पर बताई कि आकाश ने जबरन दुष्कर्म किया है। इसके बाद पीडि़ता की बहन जूटमिल थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी खोजबीन की, लेकिन वह फरार था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोष सही पाया गया
जहां प्रकरण अतिरिक्त सत्र न्यायधीश पॉक्सो न्यायलय में पेश होने के बाद न्यायधीश देवेन्द्र साहू ने इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोष सिद्ध पाया। आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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